सऊदी अरब सरकार ने एक नए आदेश के तहत देशभर की छोटी किराना दुकानों (बक़ालास) में तंबाकू, ताजे फल-सब्ज़ियां, खजूर और मांस जैसे उत्पादों की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है. इस कदम का उद्देश्य खुदरा क्षेत्र को व्यवस्थित करना और गुणवत्ता मानकों को सख्त करना है.

नया आदेश-

  • यह आदेश म्यूनिसिपल और हाउसिंग मंत्री माजिद अल होगैल द्वारा जारी किया गया है.

  • नया नियम तुरंत प्रभाव में आ गया है.

  • हालांकि, मौजूदा दुकानों को अनुपालन के लिए छह महीने की मोहलत दी गई है.

इन वस्तुओं की बिक्री पर प्रतिबंध

  • 🚭 सामान्य (Regular) और इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट्स

  • 💨 शिशा (Hookah) और उसके उत्पाद

  • 🌴 खजूर (Dates)

  • 🍎 फल और सब्ज़ियां (Fruits and Vegetables)

  • 🍖 मांस और मांस उत्पाद (Meat and Meat Products)

सऊदी अरब में लागू हुए नए खुदरा नियमों के तहत अब तंबाकू उत्पाद, खजूर, फल-सब्ज़ियां और मांस जैसे उत्पाद केवल बड़े रिटेल स्टोर (जैसे सुपरमार्केट्स और हाइपरमार्केट्स) में ही बेचे जा सकेंगे.

  • 🛒 छोटे किराना स्टोर (बक़ालास) और कियोस्क अब इन उत्पादों की बिक्री नहीं कर सकेंगे:

    • सामान्य व ई-सिगरेट

    • शिशा और इसके उपकरण

    • खजूर

    • फल और सब्ज़ियां

    • मांस और मांस उत्पाद

  • 🍖 मांस बेचने के लिए अलग से लाइसेंस लेना अनिवार्य होगा.

सऊदी अरब की सरकार ने न केवल उत्पादों की बिक्री को लेकर दिशा-निर्देश जारी किए हैं, बल्कि अब हर प्रकार की खुदरा दुकान के लिए न्यूनतम फ्लोर एरिया (क्षेत्रफल) भी अनिवार्य कर दिया है.

 न्यूनतम क्षेत्रफल की नई सीमा:

  • 🏪 किराना दुकान (बक़ालास)न्यूनतम 24 वर्ग मीटर

  • 🛒 सुपरमार्केटकम से कम 100 वर्ग मीटर

  • 🏬 हाइपरमार्केटकम से कम 500 वर्ग मीटर

नए नियमों का उद्देश्य:

  • खुदरा क्षेत्र में व्यवस्थित ढांचा और पेशेवर मानक लागू करना

  • ग्राहकों को बेहतर सुविधा और गुणवत्ता वाले उत्पादों तक पहुंच सुनिश्चित करना

  • छोटे अव्यवस्थित दुकानों में स्वास्थ्य व स्वच्छता मानकों को सुधारना

Vandana Upadhyay

4 वर्ष तक देश के बड़े अखबारी प्रकाशनो में काम करने के उपरांत मैं अब GulfHindi में अपनी सेवा दे रही हूँ। उम्मीद हैं मेरी लेखनी आप सब को खबरों से सही और सटीक रूबरू कराएगी.