सऊदी अरब की सिटीजन अकाउंट (Citizen’s Account) योजना के लाभार्थियों के लिए बड़ी खबर आई है। सरकार ने जून 2026 के लिए पात्रता (eligibility) के नतीजे जारी कर दिए हैं। अगर आप भी इस योजना का लाभ लेते हैं, तो जान लें कि आपका पैसा कब खाते में आएगा और किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है।
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जून 2026 की पेमेंट डेट और जरूरी तारीखें
सरकार ने जून महीने के भुगतान और पात्रता को लेकर समय सीमा तय कर दी है। आमतौर पर यह पैसा हर महीने की 10 तारीख को आता है, लेकिन अगर उस दिन छुट्टी हो तो इसे एक दिन पहले या बाद में भेजा जाता है।
| विवरण | तारीख और जानकारी |
|---|---|
| पात्रता परिणाम जारी होने की तारीख | 20 मई 2026 |
| जून पेमेंट की तारीख (बैच 79) | 10 जून 2026 (बुधवार) |
| इस्लामिक तारीख | 24 धुल-हिज्जा 1447 AH |
| प्रोग्राम विस्तार की अवधि | दिसंबर 2026 तक |
पैसे रुकने के कारण और अपडेट के नियम
सिटीजन अकाउंट प्रोग्राम के तहत पैसा पाने के लिए कुछ नियमों का पालन करना जरूरी है। अगर जानकारी गलत पाई जाती है तो सहायता राशि रोकी जा सकती है।
- डेटा अपडेट: लाभार्थियों को अपने परिवार और dependents की आय की जानकारी सही-सही देनी होगी।
- विदेश यात्रा: अगर मुख्य लाभार्थी या परिवार का कोई सदस्य 90 दिनों से ज्यादा सऊदी अरब से बाहर रहता है, तो सपोर्ट बंद हो सकता है।
- आय सीमा: यदि परिवार की कुल आय सरकार द्वारा तय की गई सीमा से ज्यादा हो जाती है, तो पात्रता खत्म हो सकती है।
- आपत्ति दर्ज करना: अगर किसी को अयोग्य (ineligible) घोषित किया गया है, तो वे 90 दिनों के भीतर पोर्टल या ऐप पर दस्तावेज अपलोड करके अपनी आपत्ति दर्ज करा सकते हैं।
सरकारी अधिकारियों का बयान और विस्तार
मानव संसाधन और सामाजिक विकास मंत्री इंजीनियर अहमद बिन सुलेमान अल-राजही ने बताया कि इस प्रोग्राम को 2026 के अंत तक बढ़ाने का फैसला नागरिकों की देखभाल और उनके जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए लिया गया है। इस विस्तार की मंजूरी किंग सलमान बिन अब्दुलअजीज ने क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की सिफारिश पर दी थी।
Frequently Asked Questions (FAQs)
जून 2026 की सिटीजन अकाउंट पेमेंट कब आएगी?
जून 2026 की पेमेंट बुधवार, 10 जून 2026 को बैंक खातों में जमा की जाएगी।
अगर पात्रता लिस्ट में नाम नहीं है तो क्या करें?
अयोग्य पाए जाने पर लाभार्थी को अपनी जानकारी अपडेट करनी होगी और परिणाम जारी होने के 90 दिनों के भीतर पोर्टल या ऐप के जरिए आपत्ति दर्ज करानी होगी।
