प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों को COVID-19 से जुड़े नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा

सऊदी आंतरिक मंत्रालय ने बताया कि सभी प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों को COVID-19 से जुड़े नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा। प्रवेशकों के शरीर के तापमान की जांच करने में विफलता और किसी भी तरह के नियम का उल्लंघन करना अनिवार्य है। निटाइज़र की कमी, फेस मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करना कर्मचारियों को मुसीबत में दाल सकता है।

 

6 महीने तक के लिए बंद भी हो सकता है प्रतिष्ठान

बताते चलें कि SR10,000 से शुरू होकर SR100,000 तक का दंड लगाया जाएगा। इसीलिए जो भी व्यक्ति नियमों का पालन करेगा उसे भारी जुर्माना भरना पड़ेगा। प्रतिष्ठानों को अगर नियमों का उल्लंघन करते पाया जाता है तो उनकी मुसीबत बढ़ सकती है। प्रतिष्ठानों को 6 महीने तक के लिए बंद भी किया जा सकता है।

Lov Singh

बिहार से हूँ। बिहार होने पर गर्व हैं। फर्जी ख़बरों की क्लास लगाता हूँ। प्रवासियों को दोस्त हूँ। भारत मेरा सबकुछ हैं। Instagram पर @nyabihar तथा lov@gulfhindi.com पर संपर्क कर सकते हैं।