वाहन चालकों के लिए जारी किया गया अलर्ट

सऊदी में ट्रैफिक डिपार्टमेंट के द्वारा वाहन चालकों के लिए अलर्ट जारी किया गया है। सऊदी में The General Traffic Department (Moroor) ने अपने गाइडलाइन के द्वारा इस बात की घोषणा की है कि डिपार्टमेंट ने अपने आधिकारिक X के द्वारा इस बात की जानकारी दी गई है अगर कोई व्यक्ति सऊदी में ड्राइवर के तौर पर काम करता है तो वह अपने देश के द्वारा जारी वैध ड्राईविंग लाइसेंस पर वाहन चला सकता है।

बताते चलें कि General Traffic Department ने इस बात की जानकारी दी है कि एक विदेशी विजिटर को सऊदी में अपने वैध अंतरराष्ट्रीय या विदेशी ड्राइविंग लाइसेंस पर 1 साल के लिए वाहन चलाने की अनुमति दी जाएगी।

वाहन चलाते समय बरतें सावधानी

इसके अलावा इस बात की जानकारी दी गई है कि सभी वाहन चालकों को यातायात नियमों का पालन करना चाहिए। ड्राइविंग के समय मोबाईल फोन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इसके अलावा वाहन चालकों को वाहन चलाते समय पर्याप्त दूरी रखनी चाहिए।

 

Satyam Kumari

6 Years of experience in journalism. Satyam holds journalism degree from patna J.D Women College. Satyam has been a sound voice for expats of India in mid-east and world. Associated with Gulfhindi.com since 2020. Can be reached at hello@gulfhindi.com with Subject line <b>"Reach Satyam kumari."</b>