सऊदी अरब में जमीन खरीदने और बेचने का काम अब और तेज हो गया है। हाल ही में Enfath सेंटर ने एक हफ्ते के अंदर 51 रियल एस्टेट नीलामी कराईं। इस दौरान 67 करोड़ रियाल से ज्यादा की बिक्री हुई और लाखों स्क्वायर मीटर जमीन हाथों-हाथ बिक गई। यह पूरी प्रक्रिया सऊदी विजन 2030 के तहत संपत्तियों के निपटारे को आसान बनाने के लिए की गई थी।

Enfath नीलामी के बड़े आंकड़े क्या रहे?

सऊदी अरब के Enfath सेंटर ने पिछले एक हफ्ते में बड़े पैमाने पर संपत्तियों की नीलामी की है। इसमें जमीन के बड़े टुकड़ों और विभिन्न रियल एस्टेट संपत्तियों को बेचा गया। नीचे दी गई टेबल में इस नीलामी की मुख्य जानकारी दी गई है:

विवरण जानकारी
कुल नीलामी की संख्या 51
कुल बिक्री राशि 670 मिलियन रियाल से अधिक
बेची गई कुल जमीन का क्षेत्रफल 3.7 मिलियन स्क्वायर मीटर से अधिक
ब्रोकरेज शुल्क (सعى) 5% (VAT सहित)
रियल एस्टेट ट्रांजैक्शन टैक्स 5%
भुगतान की समय सीमा 3 कार्य दिवस

नीलामी में हिस्सा लेने के नियम क्या हैं?

जो लोग इन नीलामियों में भाग लेना चाहते हैं, उनके लिए कुछ जरूरी नियम बनाए गए हैं। चाहे नीलामी ऑनलाइन हो या आमने-सामने, हिस्सा लेने वालों को पहले इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म पर रजिस्ट्रेशन करना होता है और तय फीस जमा करनी होती है। यह फीस बाद में अंतिम कीमत का हिस्सा बन जाती है।

  • भुगतान में देरी: अगर जीतने वाला व्यक्ति 3 दिनों के अंदर बाकी पैसा जमा नहीं करता है, तो उस संपत्ति की दोबारा नीलामी हो सकती है। इसका पूरा खर्च उसी व्यक्ति को देना होगा।
  • लाइसेंस नियम: नीलामी कराने वाली कंपनियों को Real Estate General Authority (REGA) के प्लेटफॉर्म से जुड़ना जरूरी है ताकि पूरी प्रक्रिया पारदर्शी रहे।

Enfath सेंटर का मुख्य काम क्या है?

Enfath एक स्वतंत्र सरकारी सेंटर है जो सऊदी अरब के नेशनल ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम का हिस्सा है। इसका मुख्य काम अदालतों, प्राइवेट सेक्टर और आम लोगों द्वारा सौंपी गई संपत्तियों, जैसे जमीन और विरासत में मिली चीजों की नीलामी करना और उनका निपटारा करना है। सेंटर का मकसद यह है कि हकदारों को उनका पैसा जल्दी मिले और पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता बनी रहे।

Frequently Asked Questions (FAQs)

Enfath नीलामी में भाग लेने के लिए क्या करना होगा?

इच्छुक लोगों को Enfath के इलेक्ट्रॉनिक नीलामी प्लेटफॉर्म पर रजिस्ट्रेशन करना होगा और एक निर्धारित भागीदारी शुल्क (Participation Fee) जमा करना होगा।

संपत्ति खरीदने वाले को टैक्स और फीस के रूप में क्या देना होगा?

खरीदार को बिक्री मूल्य का 5% ब्रोकरेज शुल्क (जिसमें VAT शामिल है) और 5% रियल एस्टेट ट्रांजैक्शन टैक्स देना होगा।