Saudi Arabia News: सऊदी अरब में नियमों का उल्लंघन करने वाली 17 कंपनियों पर लगा 1.575 मिलियन रियाल का भारी जुर्माना.

सऊदी अरब में स्वास्थ्य नियमों और कानूनों का पालन न करने वाली कंपनियों पर प्रशासन का शिकंजा लगातार कसता जा रहा है। हाल ही में सऊदी खाद्य एवं औषधि प्राधिकरण यानी Saudi Food and Drug Authority ने नियमों का उल्लंघन करने वाली कुल 17 pharmaceutical establishments पर बड़ी कार्रवाई की है। प्राधिकरण ने इन सभी कंपनियों पर कुल SR1.575 million यानी 15 लाख 75 हजार सऊदी रियाल का भारी-भरकम जुर्माना लगाया है। यह पूरी कार्रवाई मई से जुलाई 2026 के बीच सामने आए उल्लंघनों की जांच के बाद की गई है, जिसकी पूरी जानकारी हालिया अनुपालन रिपोर्ट में दी गई है।
इलेक्ट्रॉनिक ट्रैकिंग सिस्टम में लापरवाही
प्राधिकरण के मुताबिक, पकड़ी गई कंपनियों में से 8 मेडिकल और फार्मास्युटिकल कंपनियों ने दवाओं के आने-जाने और लेन-देन की जानकारी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम पर दर्ज नहीं की थी। इस डिजिटल सिस्टम को RSD यानी Pharmaceutical Products Tracking System कहा जाता है। इस ट्रैकिंग सिस्टम का मुख्य काम मानव उपयोग वाली दवाओं पर नजर रखना होता है, ताकि दवाएं फैक्ट्री से लेकर आम ग्राहक तक पूरी सुरक्षा के साथ पहुंच सकें। इसकी मदद से बाजार में दवाओं की उपलब्धता की जांच होती है और किसी भी तरह की कमर्शियल धोखाधड़ी को आसानी से रोका जाता है। लेकिन इन कंपनियों ने इस जरूरी सिस्टम में जानकारी अपडेट करने की नियम की अनदेखी की, जिसके बाद उनपर यह एक्शन लिया गया है।
दवाओं की कमी और सप्लाई में रुकावट
जांच में यह भी सामने आया कि अन्य कंपनियों ने भी कई गंभीर नियमों को तोड़ा है। कुल 4 ऐसी कंपनियां थीं जो बाजार में रजिस्टर्ड दवाओं की उपलब्धता को लगातार बनाए रखने में पूरी तरह फेल रहीं। इसकी वजह से बाजार में अचानक दवाओं की भारी कमी हो गई और स्टॉक तेजी से खत्म होने लगा। इसके अलावा, अन्य 4 कंपनियों को इसलिए दोषी पाया गया क्योंकि उन्होंने सप्लाई में आने वाली रुकावट या दवाओं की संभावित कमी की जानकारी कम से कम 6 months in advance यानी छह महीने पहले प्रशासन को नहीं दी थी। तय नियमों के अनुसार कंपनियों को इस तरह के संकट की सूचना समय पर देनी होती है, ताकि आम जनता को परेशानी न हो।
स्टॉक मेंटेन करने के नियमों की अनदेखी
एक अन्य फार्मास्युटिकल कंपनी पर इसलिए जुर्माना लगाया गया क्योंकि वह अपनी रजिस्टर्ड दवाओं का पर्याप्त स्टॉक 6-month period के लिए बनाए रखने में नाकाम रही। इतना ही नहीं, जब स्टॉक कम हुआ तो कंपनी ने उसे तय समय सीमा यानी 3 months timeframe के भीतर दोबारा भरकर पूरा नहीं किया। इन तमाम लापरवाहियों और नियमों की अनदेखी के चलते प्राधिकरण ने सभी 17 संस्थानों पर यह वित्तीय दंड लगाया है।
कड़े कानूनों और लाइसेंस रद्द होने का खतरा
सऊदी प्रशासन ने साफ कर दिया है कि दवा सेक्टर में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। Pharmaceutical and Herbal Establishments and Products Law के तहत ऐसे नियम तोड़ने वालों पर आने वाले समय में और भी सख्त कार्रवाई की जा सकती है। नियमों का उल्लंघन करने वाली कंपनियों पर अधिकतम SR5 million तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। इसके अलावा, प्रशासन के पास यह भी अधिकार है कि वह दोषी कंपनियों के ऑपरेटिंग लाइसेंस को पूरी तरह से रद्द कर दे या फिर उन्हें अधिकतम 180 days यानी 180 दिनों के लिए अस्थाई रूप से बंद कर दे। इस तरह की कड़ी कार्रवाइयों से सऊदी अरब के मेडिकल बाजार में पारदर्शिता और सुरक्षा दोनों को सुनिश्चित किया जा रहा है।