Saudi Food and Drug Authority: सऊदी अरब में फूड फैक्ट्री और गोदामों के लिए नया नियम, बिना लाइसेंस काम करने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई

सऊदी अरब के फूड एंड ड्रग अथॉरिटी (SFDA) ने खाद्य कारखानों और गोदामों के लिए सख्त निर्देश जारी किए हैं। अब बिना जरूरी लाइसेंस के किसी भी तरह का फूड बिजनेस करना मना होगा। यह कदम खास तौर पर हज यात्रियों की सेहत और सुरक्षा को ध्यान में रखकर उठाया गया है ताकि उन्हें शुद्ध सामान मिल सके।

फूड फैक्ट्री और गोदामों के लिए लाइसेंस क्यों जरूरी है?

SFDA ने साफ कर दिया है कि सभी फूड फैक्ट्री और वेयरहाउस को अब कानूनी लाइसेंस लेना होगा। बिना लाइसेंस के खाने-पीने की चीजों को बनाने या स्टोर करने की अनुमति नहीं होगी। जो लोग इन नियमों का पालन नहीं करेंगे, उनके खिलाफ सख्त कानूनी कदम उठाए जाएंगे। यह नियम सभी खाद्य इकाइयों पर समान रूप से लागू होगा।

हज यात्रियों की सुरक्षा के लिए क्या इंतजाम होंगे?

सऊदी सरकार के लिए हज यात्रियों को मिलने वाला खाना और दवाइयां सबसे बड़ी प्राथमिकता है। SFDA ने चेतावनी दी है कि हज के दौरान किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। नियमों को तोड़ने वालों पर बिना किसी ढील के कार्रवाई होगी ताकि यात्रियों को पूरी तरह सुरक्षित भोजन और दवाइयां मिल सकें।