Saudi Hajj Rules 2026: फर्जी हज कैंपेन से बचें, नियम तोड़ने पर लगेगा 1 लाख रियाल तक का जुर्माना
सऊदी अरब के आंतरिक मंत्रालय ने हज 2026 के लिए सख्त चेतावनी जारी की है. मंत्रालय ने लोगों को फर्जी हज कैंपेन और बिना लाइसेंस वाले दफ्तरों से सावधान रहने को कहा है. नियमों का उल्लंघन करने वालों पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा, ताकि हज यात्रा सुरक्षित और व्यवस्थित रहे. प्रवासियों और यात्रियों को सलाह दी गई है कि वे केवल आधिकारिक माध्यमों का ही इस्तेमाल करें.
हज के लिए कौन से नियम हैं और कैसे बचें धोखाधड़ी से?
मंत्रालय ने साफ किया है कि केवल आधिकारिक लाइसेंस वाले कैंपेन ही हज सेवाएं दे सकते हैं. लोग Nusuk प्लेटफॉर्म के जरिए सर्विस प्रोवाइडर की जांच जरूर करें. डिजिटल प्लेटफॉर्म और वेबसाइट पर चलने वाले भ्रामक विज्ञापनों के चक्कर में आने से पैसों का नुकसान और कानूनी परेशानी हो सकती है. मक्का में प्रवेश के लिए स्पेशल परमिट होना अनिवार्य है और बिना परमिट के प्रवेश वर्जित रहेगा.
नियम तोड़ने पर कितना जुर्माना और क्या होगी सजा?
हज नियमों का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों पर 20,000 रियाल तक का जुर्माना लग सकता है. अगर कोई व्यक्ति विजिट वीजा वालों को मक्का में पनाह देता है या गैरकानूनी तरीके से ले जाता है, तो उस पर 1 लाख रियाल तक का जुर्माना लगाया जाएगा. यह नियम 19 अप्रैल से लागू है और उल्लंघन करने वालों की संख्या के आधार पर जुर्माना बढ़ाया जाएगा. दोषियों को देश से निकाला जा सकता है और 10 साल तक आने पर रोक लग सकती है, साथ ही वाहन भी जब्त किए जाएंगे.
हज के लिए जरूरी वैक्सीनेशन और अन्य शर्तें क्या हैं?
हज करने वालों के लिए Nusuk हज पहल वाले देशों का नागरिक या निवासी होना जरूरी है. साथ ही, सऊदी सरकार द्वारा approved वैक्सीन लगवाना अनिवार्य है. यात्रियों को मेनिन्जाइटिस (ACYW) वैक्सीन का सर्टिफिकेट देना होगा, जो हज क्षेत्र में पहुंचने से कम से कम 10 दिन पहले लगाया गया हो. किसी भी तरह की गड़बड़ी की सूचना मक्का, मदीना, रियाद और पूर्वी प्रांत में 911 पर और अन्य क्षेत्रों में 999 पर दी जा सकती है.