सऊदी अरब में हज 1447 के लिए नई तैयारी शुरू हो गई है। अब मक्का शहर में जाने के लिए वहां रहने वाले लोगों को परमिट लेना जरूरी होगा। पब्लिक सिक्योरिटी ने साफ कर दिया है कि बिना परमिट के शहर में एंट्री नहीं मिलेगी। यह नियम आने वाले सोमवार से लागू होने जा रहा है।

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मक्का जाने के लिए किन नियमों का पालन करना होगा?

पब्लिक सिक्योरिटी के मुताबिक, सोमवार 13 अप्रैल 2026 से मक्का में एंट्री के लिए परमिट जरूरी होगा। बिना वैध परमिट के सुरक्षा चौकियों पर लोगों को रोका जाएगा। हालांकि, कुछ लोगों को इस नियम से छूट दी गई है:

  • मक्का के निवासी जिनके पास वहां की रेजिडेंसी आईडी है।
  • जिन लोगों के पास आधिकारिक हज परमिट है।
  • जिनके पास संबंधित विभाग द्वारा जारी वर्क परमिट है।

जरूरी तारीखें और प्रतिबंध

तारीख नियम और अपडेट
13 अप्रैल 2026 मक्का एंट्री परमिट की सख्ती शुरू होगी
18 अप्रैल 2026 उमराह वीजा वालों के लिए सऊदी छोड़ने की आखिरी तारीख
18 अप्रैल 2026 Nusuk प्लेटफॉर्म पर उमराह परमिट जारी होना बंद होंगे
31 मई 2026 Nusuk प्लेटफॉर्म पर परमिट फिर से शुरू होंगे

इंटीरियर मिनिस्ट्री ने साफ कहा है कि इन नियमों का पालन करना अनिवार्य है और उल्लंघन करने वालों पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

परमिट के लिए कौन से प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करें?

कामकाजी प्रवासियों के लिए ‘Absher Individuals’ और ‘Muqeem Portal’ के जरिए एंट्री परमिट लिए जा सकते हैं। हज परमिट के लिए ‘Tasreeh’ प्लेटफॉर्म एक डिजिटल माध्यम है। उमराह रजिस्ट्रेशन के लिए ‘Nusuk’ प्लेटफॉर्म का उपयोग किया जा रहा है।