सऊदी अरब में हज 1447 के लिए नई तैयारी शुरू हो गई है। अब मक्का शहर में जाने के लिए वहां रहने वाले लोगों को परमिट लेना जरूरी होगा। पब्लिक सिक्योरिटी ने साफ कर दिया है कि बिना परमिट के शहर में एंट्री नहीं मिलेगी। यह नियम आने वाले सोमवार से लागू होने जा रहा है।
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मक्का जाने के लिए किन नियमों का पालन करना होगा?
पब्लिक सिक्योरिटी के मुताबिक, सोमवार 13 अप्रैल 2026 से मक्का में एंट्री के लिए परमिट जरूरी होगा। बिना वैध परमिट के सुरक्षा चौकियों पर लोगों को रोका जाएगा। हालांकि, कुछ लोगों को इस नियम से छूट दी गई है:
- मक्का के निवासी जिनके पास वहां की रेजिडेंसी आईडी है।
- जिन लोगों के पास आधिकारिक हज परमिट है।
- जिनके पास संबंधित विभाग द्वारा जारी वर्क परमिट है।
जरूरी तारीखें और प्रतिबंध
| तारीख | नियम और अपडेट |
|---|---|
| 13 अप्रैल 2026 | मक्का एंट्री परमिट की सख्ती शुरू होगी |
| 18 अप्रैल 2026 | उमराह वीजा वालों के लिए सऊदी छोड़ने की आखिरी तारीख |
| 18 अप्रैल 2026 | Nusuk प्लेटफॉर्म पर उमराह परमिट जारी होना बंद होंगे |
| 31 मई 2026 | Nusuk प्लेटफॉर्म पर परमिट फिर से शुरू होंगे |
इंटीरियर मिनिस्ट्री ने साफ कहा है कि इन नियमों का पालन करना अनिवार्य है और उल्लंघन करने वालों पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
परमिट के लिए कौन से प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करें?
कामकाजी प्रवासियों के लिए ‘Absher Individuals’ और ‘Muqeem Portal’ के जरिए एंट्री परमिट लिए जा सकते हैं। हज परमिट के लिए ‘Tasreeh’ प्लेटफॉर्म एक डिजिटल माध्यम है। उमराह रजिस्ट्रेशन के लिए ‘Nusuk’ प्लेटफॉर्म का उपयोग किया जा रहा है।
