हज 1447 AH के लिए सऊदी अरब ने अपनी पूरी तैयारी पूरी कर ली है. लाखों जायरीन की सुविधा के लिए ट्रांसपोर्ट का एक बड़ा नेटवर्क तैयार किया गया है ताकि सफर आसान रहे. सरकार ने नियमों को लेकर भी सख्त हिदायत दी है ताकि किसी को भी परेशानी का सामना न करना पड़े.
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हज यात्रियों के लिए ट्रांसपोर्ट के क्या इंतज़ाम किए गए हैं?
Transport General Authority (TGA) ने जानकारी दी है कि हज 1447 AH के दौरान जायरीन की सेवा के लिए 33,000 से ज़्यादा बसें और 5,000 टैक्सियाँ तैयार रखी गई हैं. Ministry of Transport and Logistic Services ने भी यह साफ़ किया है कि हवाई, ज़मीनी, रेल और समुद्री सभी सेक्टरों में ऑपरेशनल तैयारी पूरी हो चुकी है.
- Roads General Authority ने 13 मई 2026 को एक विस्तृत रोड गाइड जारी की है.
- इस गाइड में मक्का जाने वाले ज़मीनी रास्तों, मोबाइल सेवाओं और इमरजेंसी नंबरों की पूरी जानकारी दी गई है.
- बसों का तकनीकी निरीक्षण किया गया है और हर ट्रिप से पहले आधिकारिक क्लीयरेंस अनिवार्य होगा.
मक्का जाने के नियम और बिना परमिट हज करने पर क्या जुर्माना लगेगा?
सऊदी सरकार ने मक्का में प्रवेश के लिए कड़े नियम लागू किए हैं. 13 अप्रैल 2026 से निवासियों के लिए आधिकारिक परमिट लेना ज़रूरी कर दिया गया था. केवल मक्का के निवासी, हज परमिट धारक और इलेक्ट्रॉनिक वर्क परमिट वाले लोग ही इससे छूट पा सकते हैं. उमराह वीज़ा धारकों के लिए 18 अप्रैल 2026 तक सऊदी अरब छोड़ने की समय सीमा तय की गई थी.
नियमों का उल्लंघन करने वालों के लिए भारी जुर्माने का प्रावधान है:
- बिना वैध परमिट के हज करने वालों पर 20,000 सऊदी रियाल तक का जुर्माना लग सकता है.
- ऐसे लोगों को डिपोर्ट किया जा सकता है और उन पर 10 साल तक दोबारा सऊदी आने पर रोक लगाई जा सकती है.
- अनधिकृत तीर्थयात्रियों की मदद करने वाली कंपनियों या व्यक्तियों पर 1 लाख सऊदी रियाल तक का जुर्माना लगेगा और उनके वाहनों को ज़ब्त किया जा सकता है.
Frequently Asked Questions (FAQs)
बिना परमिट हज करने पर क्या सज़ा मिल सकती है?
बिना परमिट हज करने वालों को 20,000 सऊदी रियाल का जुर्माना भरना होगा. इसके साथ ही उन्हें देश से निकाला जा सकता है और 10 साल का री-एंट्री बैन लगाया जा सकता है.
उमराह परमिट कब तक बंद रहेंगे?
उमराह परमिट जारी करने की प्रक्रिया 18 अप्रैल 2026 से शुरू होकर 31 मई 2026 तक बंद रखी गई है.
