Saudi Hajj 2026 Rules: हज करने के लिए परमिट हुआ अनिवार्य, बिना अनुमति मक्का में एंट्री नहीं मिलेगी

सऊदी अरब सरकार ने हज 2026 के लिए कड़े नियम लागू कर दिए हैं. अब बिना आधिकारिक परमिट के हज की रस्में पूरी करना और मक्का या पवित्र स्थलों में जाना नामुमकिन होगा. यह फैसला यात्रियों की सुरक्षा और भीड़ को सही ढंग से मैनेज करने के लिए लिया गया है. जो लोग बिना परमिट के कोशिश करेंगे, उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

मक्का में एंट्री के लिए क्या हैं नए नियम?

13 अप्रैल 2026 से बिना परमिट के किसी भी रेजिडेंट या विदेशी को मक्का में घुसने नहीं दिया जाएगा. केवल वही लोग अंदर जा सकेंगे जिनके पास आधिकारिक हज परमिट है, मक्का का रेजिडेंसी आईडी है या जिनके पास Absher और Muqeem पोर्टल से मिला इलेक्ट्रॉनिक वर्क परमिट है. 18 अप्रैल 2026 से मक्का में रुकने या वहां जाने की इजाजत सिर्फ उन्हीं लोगों को होगी जिनके पास हज वीज़ा है.

क्या उमराह या टूरिस्ट वीज़ा पर हज कर सकते हैं?

सरकार ने साफ़ कर दिया है कि टूरिस्ट या उमराह वीज़ा पर हज करना पूरी तरह मना है. उमराह वीज़ा पर आए लोगों को 18 अप्रैल 2026 तक सऊदी अरब छोड़ना होगा. इसके अलावा Nusuk प्लेटफॉर्म के जरिए उमराह परमिट जारी करने का काम 18 अप्रैल से 31 मई 2026 तक के लिए रोक दिया गया है. यह नियम सऊदी नागरिकों, GCC देशों के लोगों और रेजिडेंट्स सभी पर लागू होगा.

हज 2026 के लिए जरूरी शर्तें और दस्तावेज़

हज पर जाने वाले यात्रियों को उम्र और स्वास्थ्य संबंधी नियमों का पालन करना होगा. रजिस्ट्रेशन के लिए Nusuk प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करना अनिवार्य है. नीचे दी गई टेबल में सभी जरूरी जानकारी दी गई है:

विवरण नियम और जानकारी
अनिवार्य दस्तावेज़ Nusuk कार्ड (डिजिटल और फिजिकल)
न्यूनतम उम्र 15 साल या उससे अधिक
जरूरी वैक्सीन मेनिनजाइटिस (ACYW), पोलियो और येलो फीवर
रजिस्ट्रेशन पोर्टल Nusuk.sa प्लेटफॉर्म
अंतरराष्ट्रीय आगमन 18 अप्रैल से 21 मई 2026
हज की संभावित तारीख 24 मई से 29 मई 2026
नियम उल्लंघन सख्त कानूनी जुर्माना और कार्रवाई