Saudi Hajj 2026: सऊदी सरकार का नया फरमान, उमराह वीजा वालों को 18 अप्रैल तक छोड़ना होगा देश, मक्का में एंट्री बंद

सऊदी अरब में हज 2026 की तैयारियां शुरू हो गई हैं और सरकार ने इसके लिए कुछ कड़े नियम लागू किए हैं। शनिवार से नए नियम लागू होंगे, जिनका सीधा असर उमराह वीजा पर आए लोगों और मक्का जाने वालों पर पड़ेगा। अगर आप या आपके जानने वाले सऊदी में हैं, तो इन तारीखों का खास ख्याल रखें ताकि किसी कानूनी मुश्किल में न फंसें।

उमराह वीजा और परमिट के लिए क्या हैं नए नियम?

सऊदी सरकार ने आदेश दिया है कि जिन लोगों के पास Umrah वीजा है, उन्हें 18 अप्रैल 2026 (1 धुल कदह 1447 AH) तक हर हाल में सऊदी अरब छोड़ना होगा। इसके साथ ही, Nusuk प्लेटफॉर्म पर उमराह परमिट जारी करना भी बंद कर दिया गया है। यह रोक 18 अप्रैल 2026 से 31 मई 2026 तक रहेगी। यह नियम सऊदी नागरिकों, GCC देशों के लोगों, सऊदी में रहने वाले प्रवासियों और अन्य वीजा धारकों पर लागू होगा।

मक्का शहर में प्रवेश को लेकर क्या पाबंदी है?

मक्का शहर में अब सिर्फ वही लोग जा सकेंगे जिनके पास वैध Hajj वीजा या वहां काम करने के आधिकारिक दस्तावेज होंगे। 18 अप्रैल 2026 से बिना हज वीजा के मक्का में रहना या वहां जाना पूरी तरह मना होगा। सड़कों पर सुरक्षा जांच बढ़ा दी गई है ताकि नियमों का पालन हो सके। जो लोग इन नियमों को तोड़ेंगे, उन पर भारी जुर्माना लगाया जा सकता है, उन्हें डिपोर्ट किया जा सकता है और भविष्य के लिए एंट्री बैन भी लगाया जा सकता है।

नियमों की मुख्य जानकारी और जिम्मेदार विभाग

इन सभी इंतजामों की निगरानी Ministry of Interior, Ministry of Hajj and Umrah, Public Security और General Directorate of Passports कर रहे हैं। सरकार ने No Hajj Without a Permit अभियान चलाया है ताकि भीड़ को कंट्रोल किया जा सके और जायरीन की सुरक्षा बनी रहे। परमिट की जांच के लिए Absher और Muqeem जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया जाएगा।

विवरण नियम/तारीख
उमराह वीजा प्रस्थान की आखिरी तारीख 18 अप्रैल 2026
Nusuk परमिट पर रोक 18 अप्रैल से 31 मई 2026
मक्का प्रवेश की शर्त केवल Hajj वीजा अनिवार्य
निगरानी करने वाले विभाग Ministry of Interior, Ministry of Hajj and Umrah
नियम तोड़ने पर सजा जुर्माना, डिपोर्टेशन और एंट्री बैन
मुख्य अभियान No Hajj Without a Permit