सऊदी अरब के हज और उमरा मंत्रालय ने साफ कह दिया है कि बिना परमिट के हज करना पूरी तरह मना है। मंत्रालय के मुताबिक, पवित्र स्थलों की गरिमा बनाए रखने और भीड़ को कंट्रोल करने के लिए यह नियम बहुत जरूरी है। अगर कोई इस नियम को तोड़ता है, तो उसे भारी जुर्माना भरना होगा और देश से बाहर भी निकाला जा सकता है।

हज परमिट और Nusuk कार्ड क्यों है जरूरी?

मंत्रालय ने बताया कि हज परमिट सिर्फ एक कागज नहीं बल्कि पवित्र स्थलों में प्रवेश की शर्त है। इससे तीर्थयात्रियों की सुरक्षा बढ़ती है और भीड़ को सही तरीके से मैनेज किया जा सकता है। शेख अब्दुलरहमन अल-सुदैस ने भी कहा कि यह नियम शरीयत के मुताबिक है ताकि किसी को तकलीफ न हो। इसके साथ ही सभी को Nusuk कार्ड साथ रखना होगा। यह कार्ड तीन तरह से काम आता है: पवित्र स्थलों के बीच आने-जाने में आसानी, सरकारी सेवाओं तक पहुंच और जरूरत पड़ने पर सही रास्ता दिखाना।

नियम तोड़ने पर क्या होगा जुर्माना और सजा?

  • बिना परमिट हज करने वालों पर 10,000 सऊदी रियाल से लेकर 1,00,000 सऊदी रियाल तक का जुर्माना लग सकता है।
  • जो लोग अवैध तरीके से हज कराने में मदद करेंगे, उन पर भी सख्त कार्रवाई होगी।
  • रेसिडेंट्स (प्रवासियों) को डिपोर्ट किया जा सकता है और उन पर 10 साल तक सऊदी अरब आने पर रोक लगाई जाएगी।
  • अवैध प्रवेश में इस्तेमाल किए गए वाहनों को जब्त कर लिया जाएगा।

पर्यटक वीज़ा और मक्का प्रवेश के नए नियम

सऊदी अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि टूरिस्ट वीज़ा (Tourist Visa) होने का मतलब यह नहीं है कि आप हज कर सकते हैं। टूरिस्ट वीज़ा से हज करना गैरकानूनी है। वहीं, 13 अप्रैल 2026 से मक्का में प्रवेश के लिए रेसिडेंट्स को एंट्री परमिट लेना होगा। केवल वही लोग बिना परमिट के अंदर जा सकेंगे जिनके पास मक्का का रेसिडेंट आईडी या वहां काम करने का वर्क परमिट होगा। बाकी सभी को सिक्योरिटी चेकपॉइंट पर रोका जाएगा।

Frequently Asked Questions (FAQs)

क्या टूरिस्ट वीज़ा पर हज किया जा सकता है?

नहीं, सऊदी अधिकारियों ने साफ किया है कि टूरिस्ट वीज़ा हज करने का अधिकार नहीं देता है। इसके लिए आधिकारिक हज परमिट होना अनिवार्य है।

बिना परमिट हज करने पर कितनी आर्थिक सजा मिल सकती है?

नियम तोड़ने वालों पर 10,000 सऊदी रियाल से लेकर 1,00,000 सऊदी रियाल तक का जुर्माना लगाया जाएगा।

मक्का में प्रवेश के लिए रेसिडेंट्स के लिए क्या नियम हैं?

13 अप्रैल 2026 से रेसिडेंट्स को मक्का जाने के लिए एंट्री परमिट लेना होगा, सिवाय उनके पास मक्का का रेसिडेंट आईडी या वर्क परमिट हो।

Sushma Kumari

Shushma covers Stories Around Expats and Helpful Contents Related to Daily life of Public. She completed Mass Communication Degree From Makhan lal Chaturvedi College Bhopal and Has 3 years of Field Experience. Earlier She Worked with Jagran Media Patna Office and Now Working with GulfHindi.com