सऊदी अरब में हज और उमराह कंपनियों के लिए सरकार ने सख्त नियम जारी किए हैं। सऊदी पब्लिक सिक्योरिटी ने चेतावनी दी है कि यदि कोई कंपनी अपने यहां आने वाले तीर्थयात्रियों या उमराह करने वालों के वीज़ा की समय सीमा खत्म होने के बाद भी उन्हें वापस भेजने में देरी करती है या अधिकारियों को सूचित नहीं करती है, तो उन पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा।

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जुर्माने का नियम और सख्ती

सऊदी प्रशासन के अनुसार, नियम तोड़ने वाली हर कंपनी पर 100,000 सऊदी रियाल तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। यह जुर्माना प्रति उल्लंघनकर्ता के हिसाब से होगा, यानी जितने अधिक लोग बिना जानकारी के रुकेंगे, उतना ही अधिक जुर्माना कंपनी को भरना पड़ेगा। यह निर्देश 28 और 29 जुलाई 2026 को जारी की गई आधिकारिक जानकारी के बाद आए हैं।

आम जनता से सहयोग की अपील

पब्लिक सिक्योरिटी ने सऊदी में रहने वाले सभी लोगों से नियमों का पालन करने और उल्लंघन की सूचना देने की अपील की है। लोग मक्का, मदीना, रियाद और पूर्वी प्रांत में 911 पर कॉल करके या अन्य क्षेत्रों में 999 नंबर पर कॉल करके अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। अधिकारियों का कहना है कि जो भी व्यक्ति सूचना देगा, उसकी पहचान पूरी तरह गुप्त रखी जाएगी और उस पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी।

Aanya

Aanya is Ex IndiaTV Journalist. She covers Expats oriented news, views and interviews With deep understanding of what Hindi Speaking people needs as updates in daily life to avoid fines, comply rules and stay updated.