सऊदी अरब के स्वास्थ्य मंत्रालय ने अप्रैल महीने में स्वास्थ्य सुविधाओं की जांच का एक बड़ा अभियान चलाया। इस दौरान रियाद, मदीना और असिर इलाकों के 1,500 से ज्यादा हेल्थ सेंटर्स की बारीकी से जांच की गई। जांच में 130 गंभीर गलतियां पाई गईं, जिसके बाद नियमों का पालन न करने वाले 5 सेंटर्स को तुरंत बंद कर दिया गया।

किन बड़ी गलतियों की वजह से बंद हुए हेल्थ सेंटर?

स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि कई जगहों पर ऐसे काम हो रहे थे जो कानून के खिलाफ थे। जांच में सामने आया कि कुछ लोग बिना लाइसेंस के डॉक्टरी कर रहे थे और अपनी तय सीमा से बाहर जाकर इलाज कर रहे थे। सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह रही कि हेयर ट्रांसप्लांट जैसे संवेदनशील काम बिना लाइसेंस के या फिर बिना डॉक्टर की निगरानी के नर्सिंग स्टाफ द्वारा किए जा रहे थे। इसके अलावा, सेंटर्स में इन्फेक्शन कंट्रोल के नियमों की अनदेखी की गई और जरूरी दवाइयों व मेडिकल उपकरणों की भारी कमी पाई गई।

नियम तोड़ने वालों पर क्या होगी कार्रवाई और कितनी लगेगी जुर्माना?

सऊदी सरकार ने साफ कर दिया है कि मरीजों की सेहत के साथ खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्रालय के नियमों के मुताबिक, उल्लंघन करने वालों पर भारी जुर्माना लगाया जा सकता है। इसमें 3 लाख रियाल तक का जुर्माना, सेंटर को बंद करना और दो साल तक के लिए लाइसेंस वापस लेना शामिल है। वहीं, अगर मामला मेडिकल डिवाइस या अवैध दवाओं से जुड़ा है, तो सऊदी फूड एंड ड्रग अथॉरिटी (SFDA) 10 साल तक की जेल और 1 करोड़ रियाल तक का जुर्माना लगा सकती है।

मरीजों की सुरक्षा के लिए सरकार ने क्या नए इंतजाम किए हैं?

सऊदी विजन 2030 के तहत हेल्थकेयर ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम चलाया जा रहा है ताकि इलाज की क्वालिटी और मरीजों की सुरक्षा बेहतर हो सके। सरकार ने अब ‘Seha’ प्लेटफॉर्म शुरू किया है, जिससे हेल्थ सेंटर के लाइसेंस को ऑनलाइन जारी, रिन्यू या ट्रांसफर किया जा सकेगा। मंत्रालय ने बताया कि कुल मिलाकर 91 प्रतिशत सेंटर्स नियमों का पालन कर रहे हैं। साथ ही, हेयर ट्रांसप्लांट और कॉस्मेटिक लेजर जैसी सेवाओं की साल भर निगरानी की जाएगी ताकि कोई भी अनधिकृत व्यक्ति इलाज न कर सके।

Frequently Asked Questions (FAQs)

सऊदी अरब में बिना लाइसेंस इलाज करने पर क्या सजा हो सकती है?

बिना लाइसेंस प्रैक्टिस करने वालों पर 3 लाख रियाल तक का जुर्माना लगाया जा सकता है और उनके सेंटर को बंद कर लाइसेंस 2 साल तक के लिए रद्द किया जा सकता है।

हेयर ट्रांसप्लांट को लेकर मंत्रालय ने क्या चेतावनी दी है?

मंत्रालय ने कहा है कि हेयर ट्रांसप्लांट केवल लाइसेंस प्राप्त डॉक्टर ही कर सकते हैं। नर्सिंग स्टाफ द्वारा बिना डॉक्टर की निगरानी में यह काम करना कानूनन अपराध है।

Nura Basta

Nura Basta is the Editor at GulfHindi.com and a journalism graduate from IIMC Delhi. With more than 7 years of professional experience, he has worked with leading media organizations including Aaj Tak (2018–2021) and Gulf News (2021–2025). His reporting and editorial work primarily focus on Gulf news, current affairs, and issues relevant to the Indian diaspora. At GulfHindi.com, he is committed to providing credible, well-researched, and impactful content for Hindi readers in the Gulf.