Saudi Arabia Health Insurance Law: सऊदी अरब का बड़ा एक्शन, हेल्थ इंश्योरेंस न कराने वाले मालिकों पर लगाया 40 लाख रियाल जुर्माना

सऊदी अरब में काम करने वाले प्रवासियों के लिए हेल्थ इंश्योरेंस बहुत जरूरी है। Saudi Council of Health Insurance (CHC) ने उन मालिकों के खिलाफ सख्त कदम उठाया है जिन्होंने इस नियम का पालन नहीं किया। साल 2026 की पहली तिमाही में नियमों को तोड़ने वाली 100 कंपनियों पर कुल 40 लाख रियाल का जुर्माना लगाया गया है।

मालिकों पर भारी जुर्माना क्यों लगाया गया?

यह कार्रवाई हेल्थ इंश्योरेंस कानून के Article 41 के उल्लंघन की वजह से की गई। कई कंपनियों ने अपने कर्मचारियों का नाम हेल्थ इंश्योरेंस प्रोग्राम में दर्ज नहीं कराया था। साथ ही, कुछ मालिकों ने मान्यता प्राप्त बीमा कंपनियों को प्रीमियम का पूरा पैसा भी नहीं चुकाया था। काउंसिल ने कानूनी कार्रवाई करने से पहले इन सभी कंपनियों को अपनी गलतियां सुधारने के लिए समय दिया था, लेकिन सुधार न होने पर यह जुर्माना लगाया गया।

कर्मचारियों और प्रवासियों पर इसका क्या असर होगा?

CHC की प्रवक्ता Iman Al-Toraifi ने बताया कि काउंसिल का मकसद यह पक्का करना है कि हर कर्मचारी को बिना किसी रुकावट के अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं मिल सकें। अगर कंपनी इंश्योरेंस नहीं कराती है, तो बीमारी के समय प्रवासी कर्मचारियों को इलाज में काफी दिक्कत हो सकती है। काउंसिल लगातार ऐसी कंपनियों पर नजर रख रही है और नियमों का पालन न करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी प्रक्रिया अपना रही है।

नियम तोड़ने पर और क्या सजा हो सकती है?

जुर्माने के अलावा काउंसिल के पास और भी सख्त कदम उठाने का अधिकार है। अगर उल्लंघन बहुत गंभीर पाया जाता है, तो संबंधित कंपनी के कर्मचारियों की नौकरी को अस्थायी या स्थायी रूप से सस्पेंड किया जा सकता है। सऊदी सरकार अब उन सभी मालिकों को कानून का पालन करने के लिए प्रोत्साहित कर रही है ताकि प्रवासियों के स्वास्थ्य अधिकारों की रक्षा हो सके।