सऊदी में नियोक्ताओं के लिए अपडेट में यह कहा गया है कि कामगारों और उनकी फैमिली के लिए हेल्थ इंश्योरेंस प्रदान करना जरूरी है। स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा यह साफ-साफ कहा गया है कि यह नियोक्ताओं की जिम्मेदारी है कि वह कामगारों सहित उनके परिवारों को हेल्थ इंश्योरेंस प्रदान करें।

कई कम्पनियों पर लगाया गया जुर्माना

मिली जानकारी के अनुसार कई कंपनियों पर Council of Health Insurance के द्वारा जुर्माना लगाया गया है। कंपनियों को चेतावनी जारी कर दी गई थी लेकिन के बावजूद भी नियमों का उल्लंघन किया गया जिसके बाद जुर्माना लगाने का फैसला लिया गया।

यह कहा गया है कि जो भी व्यक्ति अपने कामगारों को यह सुविधा प्रदान नहीं करता है तो उनके खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जाएगी। इसलिए जो भी कामगारों को हेल्थ इंश्योरेंस प्रदान नहीं करता है उन पर जुर्माना लगाया जाएगा। कामगारों और उनके परिजनों का अधिकार है कि उन्हें हेल्थ इंश्योरेंस प्रदान प्रदान किया जाए। कामगारों के अधिकारों की रक्षा के लिए यह जरूरी है कि उन्हें स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान की जाएंगी।

Satyam Kumari

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