सऊदी अरब का बड़ा ऐलान, अब ओपपेशेंट इलाज के लिए नहीं लेनी होगी प्री-अपरूवल, 1 नवंबर से नया नियम लागू.

सऊदी अरब की इंश्योरेंस अथॉरिटी ने स्वास्थ्य बीमा क्षेत्र में एक बड़ा बदलाव करते हुए आउटपेशेंट सेवाओं के लिए प्री-अपरूवल की शर्त को पूरी तरह से खत्म कर दिया है। इस नए और महत्वपूर्ण नियम की घोषणा अथॉरिटी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट के जरिए 20 अगस्त 2026 को की थी। किंगडम में काम करने वाली सभी स्वास्थ्य बीमा कंपनियों को यह नया निर्देश दिया गया है कि वे इस सुविधा को अनिवार्य रूप से लागू करें। इस बदलाव के बाद अब मरीजों को अस्पताल में डॉक्टर को दिखाने और बाहर की दवाइयां या जांच कराने के लिए बीमा कंपनी की लंबी अनुमति का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। यह नियम आगामी 1 नवंबर से पूरे देश में प्रभावी हो जाएगा, जिससे आम लोगों को अस्पताल के चक्कर काटने से बड़ी राहत मिलेगी।
क्या थी पुरानी व्यवस्था और क्यों पड़ी बदलाव की जरूरत
इससे पहले सऊदी अरब में ओपपेशेंट सेवाओं के लिए बीमा कंपनियों से अनुमति लेना जरूरी होता था। इस पुरानी व्यवस्था के तहत बीमा कंपनियों को अनुमति देने के लिए अधिकतम 60 मिनट का समय मिलता था, लेकिन कई बार कागजी कार्रवाई और अप्रूवल मिलने में काफी समय बर्बाद हो जाता था। मरीजों को होने वाली इस परेशानी को ध्यान में रखते हुए बीमा नियामक ने इस सिस्टम को पूरी तरह बदल दिया है। इस नई पहल का मुख्य उद्देश्य मेडिकल सेवाओं तक आम जनता की पहुंच को आसान बनाना है। इसके साथ ही नियोक्ताओं और बीमा धारकों को अपनी जरूरत के हिसाब से सही कवरेज चुनने की अधिक छूट भी मिल जाएगी। इस बारे में अधिक जानकारी के लिए आप Insurance Authority Official Website पर जाकर पूरी डिटेल्स देख सकते हैं।
सऊदी विजन 2030 और अथॉरिटी की जिम्मेदारियां
यह पूरा बदलाव सऊदी अरब के महत्वाकांक्षी विजन 2030 के तहत किया जा रहा है, जिसका मकसद देश में रहने वाले सभी नागरिकों और प्रवासियों के जीवन स्तर को बेहतर बनाना है। बीमा सेक्टर के मुख्य नियामक के तौर पर सऊदी इंश्योरेंस अथॉरिटी ने 23 नवंबर 2023 को अपना कामकाज संभाला था। इसके बाद काउंसिल ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस से स्वास्थ्य बीमा से जुड़े सभी अधिकार आधिकारिक तौर पर 4 मार्च 2024 को इस अथॉरिटी को ट्रांसफर कर दिए गए थे। अथॉरिटी के इन नियमों के बारे में आप IA FAQs Portal पर जाकर नियम और शर्तें पढ़ सकते हैं।
नियम न मानने वाली कंपनियों के खिलाफ शिकायत का अधिकार
बीमा नियामक ने साफ कर दिया है कि 1 नवंबर से शुरू होने वाले इस नए प्रोडक्ट को ऑफर न करने वाली कंपनियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए अथॉरिटी ने एक औपचारिक शिकायत तंत्र तैयार किया है। यदि कोई बीमा कंपनी ओपपेशेंट सेवाओं में प्री-अपरूवल की बाध्यता खत्म नहीं करती है या इस नए विकल्प को अपने ग्राहकों को नहीं देती है, तो लाभार्थी उसकी सीधे शिकायत कर सकते हैं। ग्राहक और पॉलिसीधारक अपनी किसी भी तरह की पूछताछ या आधिकारिक शिकायत के लिए अथॉरिटी के समर्पित पोर्टल IA Care Portal का उपयोग कर सकते हैं। इस कदम से भारत से जाकर सऊदी अरब में नौकरी और बिजनेस करने वाले प्रवासियों को भी बहुत फायदा मिलेगा, क्योंकि अब उन्हें इलाज के दौरान बीमा के कागजों को लेकर ज्यादा भागदौड़ नहीं करनी होगी।