Iqama अगर रिन्यू किया गया है तो उसका प्रिंटेड कॉपी रखने की जरूरत नहीं 

सऊदी General Directorate of Passports (Jawazat) ने इस बात की पुष्टि की है कि अगर प्रवासियों का residency permit (Iqama) रिन्यू हो चुका है तो उन्हें इसका प्रिंटेड कॉपी रखने की जरूरत नहीं है। बताते चलें कि पहले प्रवासी कामगारों के पास इकामा की डिजिटल कॉपी होनी जरूरी थी। लेकिन अब इस नियम में बदलाव की घोषणा की गई है।

बताते चलें कि Jawazat ने साफ साफ यह बताया है कि किसी भी प्रवासी, उसके डिपेंडेंट और विदेशी कामगारों को अब अपने स्मार्टफोन में इकामा की डिजिटल कॉपी रखना ही पर्याप्त है। कहा गया है कि अपना इकामा रिन्यू कराने के बाद अपने फोन में उसकी डिजिटल कॉपी रखनी है। उसके प्रिंट आउट की आवश्यकता नहीं है।

कब तक होती है वैधता?

ध्यान रहे कि अगर कोई व्यक्ति अपना Iqama रिन्यूअल नहीं कराता है तो उसपर जुर्माना लगाया जाता है। Expiry के तीन दिन बाद रिन्यूअल अनिवार्य होता है। रिन्यूअल न कराने की स्थिति में पहली बार SR500 जुर्माना और दोहराने पर SR1,000 का जुर्माना लगाया जाएगा।

वहीं जान लें कि Muqeem ID (Resident Identity) की वैधता 5 साल की होती है। नियोक्ता के Absher platform से रिन्यूअल अनिवार्य होता है।

 

 

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