Saudi Jawazat ने एब्शहर प्लेटफॉर्म पर जोड़े नए फीचर्स, अब 23 डिजिटल सेवाओं से प्रवासियों का काम होगा आसान.

Praggya Singh sabal22 August 20262 min read62 viewsSaudi
Saudi Jawazat ने एब्शहर प्लेटफॉर्म पर जोड़े नए फीचर्स, अब 23 डिजिटल सेवाओं से प्रवासियों का काम होगा आसान.

सऊदी अरब के पासपोर्ट महानिदेशालय यानी Jawazat ने देश में रहने वाले नागरिकों और प्रवासियों के लिए सरकारी कामों को बेहद आसान बना दिया है। गृह मंत्रालय के डिजिटल विजन के तहत Absher प्लेटफॉर्म पर इलेक्ट्रॉनिक ऑथराइजेशन सेवा का दायरा बढ़ा दिया गया है। इस बड़े बदलाव के बाद अब इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर कुल 23 तरह की अलग-अलग सरकारी सेवाओं को शामिल कर लिया गया है। इस नई सुविधा से उन लाखों प्रवासियों और कामगारों को बड़ी राहत मिलेगी जो अपने रोजमर्रा के कागजी कामों और सरकारी प्रक्रियाओं को लेकर परेशान रहते थे। इस बारे में आधिकारिक जानकारी Saudi Government Portal पर साझा की गई है।

कौन-कौन सी नई सेवाएं हुईं डिजिटल

इस नई व्यवस्था के लागू होने के बाद अब एब्शहर प्लेटफॉर्म के जरिए कई महत्वपूर्ण काम घर बैठे किए जा सकेंगे। उपयोगकर्ता अब एग्जिट और री-एंट्री वीजा के साथ-साथ फाइनल एग्जिट वीजा जारी करने और रद्द करने का काम आसानी से कर सकते हैं। इसके अलावा परिवार के आश्रितों यानी डिपेंडेंट्स के लिए ट्रैवल परमिट बनवाने की सुविधा भी जोड़ दी गई है। सऊदी अरब में रहने वाले प्रवासियों के लिए अपने Iqama यानी रेजिडेंसी परमिट को जारी कराने और रिन्यू करने की प्रक्रिया भी अब इस सिस्टम के दायरे में आती है। इतना ही नहीं, अकामा की प्रिंटेड कॉपी प्राप्त करने, खोए या खराब हुए अकामा और पासपोर्ट की रिपोर्ट दर्ज कराने जैसे काम भी अब ऑनलाइन हो जाएंगे। प्रशासनिक कार्यों की बात करें तो आश्रितों को सूची में जोड़ना या हटाना, परिवार के मुखिया की स्थिति बदलना और देश से बाहर जाकर वापस न लौटने वाले यानी left and not returned वाले expatriate workers की स्थिति को रजिस्टर करना भी अब संभव हो गया है। इन सभी सेवाओं की पूरी सूची Saudi Press Agency (SPA) पर भी जारी की गई है।

दूसरों को दे सकते हैं अपने काम की जिम्मेदारी

इस डिजिटल सर्विस की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह योग्य एब्शहर यूजर्स को अधिकार देती है कि वे किसी दूसरे भरोसेमंद व्यक्ति को अपनी ओर से सरकारी लेनदेन को पूरा करने के लिए अधिकृत कर सकें। अगर आपने किसी को अधिकृत किया है, तो आप एब्शहर इंडिविजुअल्स सर्विस के माध्यम से किसी भी समय इन ऑथराइजेशन को देख सकते हैं या फिर उन्हें रद्द भी कर सकते हैं। हालांकि, पासपोर्ट निदेशालय ने साफ किया है कि इस डिजिटल प्रक्रिया को शुरू करने के लिए कुछ नियमों का पालन करना जरूरी है। ऑथराइज करने वाले व्यक्ति और जिसे अधिकृत किया जा रहा है, दोनों के पास वैध राष्ट्रीय पहचान पत्र या अकामा होना अनिवार्य है। इसके अलावा दोनों व्यक्तियों पर उस खास सेवा से जुड़ा कोई भी पुराना उल्लंघन या वित्तीय प्रतिबंध नहीं होना चाहिए, तभी यह प्रक्रिया पूरी हो पाएगी। इस कदम का मुख्य उद्देश्य सऊदी अरब में रहने वाले सभी नागरिकों और प्रवासियों के लिए सरकारी प्रक्रियाओं को पारदर्शी और सरल बनाना है।

GulfHindi की हर खबर सबसे पहलेJoin
Share:

Comments

Leave a comment