सऊदी अरब का बड़ा कदम, Absher प्लेटफॉर्म पर पासपोर्ट और वीज़ा के 23 कामों के लिए नई ऑथराइजेशन सुविधा शुरू

सऊदी अरब की सरकार ने वहां रहने वाले प्रवासियों और नागरिकों की जिंदगी को आसान बनाने के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम उठाया है। सऊदी जनरल डायरेक्टरैट ऑफ पासपोर्ट्स, जिसे जवाजात (Jawazat) के नाम से जाना जाता है, ने गृह मंत्रालय के Absher प्लेटफॉर्म के जरिए इलेक्ट्रॉनिक ऑथराइजेशन सर्विस के नियमों को और अधिक स्पष्ट और व्यापक बना दिया है। इस नई सुविधा के आने से अब लोगों को छोटे-छोटे कामों के लिए सरकारी दफ़्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे और उनके समय की बड़ी बचत होगी। खासकर उन भारतीय प्रवासियों के लिए यह बहुत बड़ी राहत है जो अक्सर अपने कागजी कामों को लेकर परेशान रहते थे।
क्या है यह नई इलेक्ट्रॉनिक ऑथराइजेशन सर्विस
इस आधुनिक डिजिटल सेवा की मदद से कोई भी मुख्य लाभार्थी किसी दूसरे भरोसेमंद व्यक्ति को अपनी ओर से 23 अलग-अलग पासपोर्ट से जुड़े काम पूरे करने के लिए अधिकृत कर सकता है। इसका सीधा मतलब यह है कि अब आपको हर छोटे काम के लिए खुद कतार में खड़े होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस सर्विस का इस्तेमाल करने के लिए कुछ बुनियादी शर्तें रखी गई हैं, जिन्हें पूरा करना बेहद जरूरी है। सेवा का लाभ उठाने के लिए ऑथराइजेशन देने वाले और जिसे अधिकार दिया जा रहा है, दोनों के पास वैलिड नेशनल आइडेंटिटी कार्ड या इqama (रेसिडेंसी परमिट) होना अनिवार्य है। इसके अलावा, दोनों पक्षों पर किसी भी तरह का वित्तीय प्रतिबंध या कानूनी उल्लंघन नहीं होना चाहिए ताकि प्रक्रिया बिना किसी रुकावट के पूरी हो सके।
Absher ऐप के जरिए आसानी से मैनेज करें अधिकार
सऊदी अरब में रहने वाले लोग अपने मोबाइल में Absher एप्लीकेशन या फिर कंप्यूटर पर इसके वेब पोर्टल के माध्यम से इन تمام ऑथराइजेशन्स को बहुत आसानी से मैनेज कर सकते हैं। यूजर जब चाहें तब इन अधिकारों को देख सकते हैं, इन्हें दूसरे व्यक्ति को ट्रांसफर कर सकते हैं या फिर अपनी मर्जी के अनुसार इन्हें रद्द भी कर सकते हैं। इस पूरी डिजिटल व्यवस्था से लोगों को घर बैठे अपने जरूरी फैसले लेने की पूरी आजादी मिल जाती है।
इन 23 सेवाओं का मिलता है सीधा लाभ
जवाजात की इस नई व्यवस्था के तहत कुल 23 सेवाएं ऑनलाइन एक्सेस की जा सकती हैं। इनमें मुख्य रूप से एग्जिट और री-एंट्री वीजा जारी करना और उन्हें रद्द करना, फाइनल एग्जिट वीजा जारी करना या कैंसल करना, इकामा का नवीनीकरण या नया जारी करना जैसे काम शामिल हैं। इसके साथ ही खोए या क्षतिग्रस्त पासपोर्ट या इकामा की रिपोर्ट दर्ज करना, प्रोफेशन बदलना, विजिट वीजा की अवधि बढ़ाना और भागने वाले वर्करों (absconding workers) की रिपोर्ट करना भी इसी में शामिल है। इतना ही नहीं, परिवार के सदस्यों को जोड़ना या हटाना, सेवाओं का ट्रांसफर करना और 'left and did not return' यानी गए और वापस नहीं आए का स्टेटस दर्ज करना भी अब संभव हो गया है।
दफ़्तर जाने की जरूरत और हालिया नियम
हालांकि ज्यादातर काम ऑनलाइन हो गए हैं, लेकिन जिन कामों के लिए फिजिकली ऑफिस जाना जरूरी है, वहां अधिकृत व्यक्ति को Absher ऐप पर उपलब्ध इलेक्ट्रॉनिक ऑथराइजेशन की कॉपी और अपना वैलिड इकामा या पासपोर्ट दिखाना होगा। अगस्त 2026 के आखिर के ताजा ऑपरेशनल अपडेट के मुताबिक, विजिट वीजा को एक्सपायरी से सात दिन पहले तक Absher के जरिए बढ़ाया जा सकता है, बशर्ते विज़िटर के पास वैलिड मेडिकल इंश्योरेंस हो और इसकी अधिकतम सीमा 180 दिन तक हो सकती है। इसके अलावा, अधिकारियों ने यह भी साफ किया है कि यदि परिवार के कुछ सदस्य देश से बाहर हैं, तब भी प्रवासी अपने इकामा का नवीनीकरण करा सकते हैं, बशर्ते परिवार का मुखिया सऊदी अरब के अंदर मौजूद रहे। हालांकि, 25 अगस्त 2026 को अधिकारियों ने यह भी स्पष्ट किया कि परिवार के उन सदस्यों के पासपोर्ट की जानकारी अपडेट करने के लिए, जिन्होंने नए यात्रा दस्तावेज प्राप्त किए हैं, अभी भी जवाजात कार्यालय जाना पड़ सकता है।