Saudi Arabia Jawazat: सऊदी में नौकरी का कॉन्ट्रैक्ट आपसी सहमति से खत्म होने पर फाइनल एग्जिट वीजा का नियम बदला, जानिए पूरी प्रक्रिया.

Praggya Singh sabal11 August 20262 min read162 viewsSaudi
Saudi Arabia Jawazat: सऊदी में नौकरी का कॉन्ट्रैक्ट आपसी सहमति से खत्म होने पर फाइनल एग्जिट वीजा का नियम बदला, जानिए पूरी प्रक्रिया.

सऊदी अरब में नौकरी करने वाले प्रवासियों के लिए काम की बड़ी खबर सामने आई है। सऊदी अरब के जनरल डायरेक्टरट ऑफ पासपोर्ट्स यानी Jawazat ने आपसी सहमति से एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने पर फाइनल एग्जिट वीजा हासिल करने की प्रक्रिया को लेकर साफ निर्देश जारी किए हैं। यह जानकारी 10 अगस्त 2026 को जवाजात की तरफ से एक्स प्लेटफॉर्म पर दी गई है, जिसमें उन वर्कर्स के सवालों के जवाब दिए गए जिनका कॉन्ट्रैक्ट आपसी समझौते से खत्म हो जाता है।

आपसी सहमति से कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने पर क्या करना होगा

अगर किसी वर्कर का कॉन्ट्रैक्ट आपसी रजामंदी से खत्म होता है और उसका इकामा यानी रेजिडेंसी परमिट अभी एक साल से ज्यादा समय के लिए वैध है, तो उसे विशेष प्रक्रिया का पालन करना होगा। नए नियमों के मुताबिक ऐसे मामलों में फाइनल एग्जिट वीजा लगवाने के लिए वर्कर को पहले अपॉइंटमेंट बुक करना होगा। इसके बाद उसे अपने इलाके के एक्सप्रिएट्स डिपार्टमेंट यानी प्रवासियों के विभाग में खुद जाकर विजिट करना होगा। ऐसा करने से देश छोड़कर जाने वाले लोगों के लिए बिना किसी परेशानी के साफ रास्ता बन जाता है।

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घरेलू कामगारों के लिए Absher प्लेटफॉर्म से मिलेगी राहत

जवाजात ने आपसी सहमति वाले मामलों के अलावा घरेलू कामगारों के लिए भी बड़ी सुविधा का ऐलान किया है। घरेलू कामगारों के वास्ते फाइनल एग्जिट वीजा इलेक्ट्रॉनिक तरीके से जारी करने की प्रक्रिया भी बता दी गई है। इसके लिए कामगार या उनके नियोक्ता को Absher प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करना होगा। Absher पोर्टल पर लॉग इन करके 'workers' के विकल्प को चुनना होता है। इसके बाद वीजा सर्विसेज में जाकर फाइनल एग्जिट वीजा जारी करने वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना पड़ता है।

गृह मंत्रालय के अधीन काम करने वाला Absher प्लेटफॉर्म सऊदी अरब में रहने वाले प्रवासियों के लिए कई तरह के सरकारी कामों को ऑनलाइन पूरा करने का मुख्य जरिया है। भारत से सऊदी अरब जाकर काम करने वाले हमारे देश के कामगारों और प्रवासियों के लिए यह जानना बहुत जरूरी है कि यदि वे आपसी सहमति से अपनी नौकरी छोड़ते हैं, तो उन्हें पासपोर्ट विभाग के चक्कर लगाने होंगे और तय प्रक्रिया के अनुसार ही अपना फाइनल एग्जिट वीजा हासिल करना होगा, ताकि भविष्य में किसी भी कानूनी परेशानी से बचा जा सके।

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