सऊदी अरब की General Directorate of Passports (Jawazat) ने उन घरेलू कामगारों के लिए नई सुविधा शुरू की है जो अभी अपने 90 दिन के प्रोबेशन पीरियड यानी ट्रायल पर हैं। अब नियोक्ता यानी स्पोंसर Absher प्लेटफॉर्म के जरिए बिना ऑफिस जाए ऑनलाइन तरीके से फाइनल एग्जिट वीज़ा जारी कर सकेंगे। यह नियम उन वर्करों के लिए है जिनका अभी तक Iqama नहीं बना है, जिससे काम सही न होने पर अनुबंध को समय रहते खत्म किया जा सके।
वीज़ा जारी करने की शर्तें
इस सुविधा का लाभ लेने के लिए कुछ नियमों का पालन करना जरूरी है:
- नियोक्ता के पास मौजूद कुल घरेलू और अन्य वर्करों की संख्या 100 से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- वर्कर का रिकॉर्ड साफ होना चाहिए, यानी उस पर कोई ट्रैफिक जुर्माना नहीं होना चाहिए।
- वर्कर को मृत, काम से भागा हुआ या सऊदी अरब के बाहर घोषित नहीं होना चाहिए।
- वर्कर के पासपोर्ट की वैधता 60 दिन या उससे अधिक होनी चाहिए।
फाइनल एग्जिट वीज़ा से जुड़े अन्य नियम
Jawazat के अनुसार, फाइनल एग्जिट वीज़ा जारी होने के 60 दिन तक वैध रहता है और इस दौरान वर्कर को सऊदी अरब छोड़ना अनिवार्य है। यदि कोई वर्कर तय समय के बाद भी देश में रहता है, तो उस पर SAR 1,000 का जुर्माना लगाया जाता है। इसके अलावा, सामान्य फाइनल एग्जिट वीज़ा के लिए Iqama में कम से कम 30 दिन की वैधता होनी जरूरी है। यदि इकामा की वैधता 30 से 60 दिन के बीच है, तो वीज़ा उसी के अनुसार मिलेगा, और यदि वैधता 60 दिन से ज्यादा है, तो वीज़ा केवल 60 दिन के लिए ही मान्य होगा।
