सऊदी से बाहर है तो उसके exit और re-entry visas को final exit visa में नहीं बदला जा सकता है
सऊदी General Directorate of Passports (Jawazat) ने बताया है कि exit और re-entry visas को final exit visa में तभी बदला जा सकता है जब वह प्रवासी सऊदी में मौजूद हो। अगर प्रवासी सऊदी से बाहर है तो उसके exit और re-entry visas को final exit visa में नहीं बदला जा सकता है।
यह भी बताया गया है कि जिन्होंने exit और reentry visas पर छोड़ा था और वह उसके एक्सपायर होने से पहले नहीं लौटते हैं तो उनके प्रवेश पर तीन साल का प्रतिबन्ध लग जाएगा।
exit और re-entry visas की वैधता के एक्सपायर होने के बाद अपने आप निकाल दिए जाएंगे
वहीं अगर वह “Tawasul” messaging और Absher platform आवेदन करते हैं तो 30 दिन के अंदर सिस्टम से निकाल दिए जाएंगे।
बताते चलें कि exit और re-entry visa की वैधता उस दिन से जोड़ी जाती है जिस दिन से किसी प्रवासी ने सऊदी छोड़ा है। एक सोर्स से मिली जानकारी के अनुसार जो भी घरेलू कामगार सऊदी नहीं जा पाए हैं वह Jawazat’s Absher system से exit और re-entry visas की वैधता के एक्सपायर होने के बाद अपने आप निकाल दिए जाएंगे।