Saudi Jawazat Update: सऊदी अरब में पासपोर्ट अपडेट करने पर कोई डायरेक्ट फीस नहीं, एब्सेर सर्विस के लिए लगेंगे 69 रियाल.

सऊदी अरब में रहने वाले प्रवासियों और भारतीय कामगारों के लिए पासपोर्ट से जुड़ी जानकारी अपडेट करने को लेकर एक नया और अहम अपडेट सामने आया है। जनरल डायरेक्टरैट ऑफ़ पासपोर्ट्स यानी Jawazat ने साफ कर दिया है कि जब कोई कंपनी या स्पॉन्सर अपने यहाँ काम करने वाले प्रवासी कर्मचारी के पासपोर्ट की जानकारी को सिस्टम में ट्रांसफर करता है, तो इसके लिए कोई भी प्रत्यक्ष फीस नहीं ली जाती है। यह आधिकारिक जानकारी 8 अगस्त 2026 को एक्स प्लेटफॉर्म पर एक नागरिक के सवाल का जवाब देते हुए दी गई है, जिससे उन सभी लोगों की चिंता दूर हो गई है जो प्रशासनिक खर्चों को लेकर परेशान रहते थे।
Absher सर्विस के जरिए अपडेट करने पर लगता है शुल्क
हालाँकि पासपोर्ट जानकारी ट्रांसफर करने की कोई डायरेक्ट फीस तय नहीं की गई है, लेकिन अगर कोई नियोक्ता या प्रवासी खुद Absher इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म के जरिए पासपोर्ट की डिटेल को ऑनलाइन अपडेट करता है, तो इसके लिए कुल SAR 69 का सर्विस चार्ज देना पड़ता है। इस फीस में वैट यानी VAT भी शामिल है। इस बात की जानकारी हाल ही में 14 जुलाई 2026 तक सामने आई रिपोर्ट्स में भी दी गई थी। इस डिजिटल सर्विस की मदद से 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के प्रवासी अपने नए पासपोर्ट की जानकारी घर बैठे ऑनलाइन अपडेट कर सकते हैं, जिसके लिए उन्हें किसी भी सरकारी दफ्तर के चक्कर नहीं काटने पड़ते हैं।
Absher से पासपोर्ट अपडेट करने के क्या हैं नियम
अगर कोई प्रवासी Absher पोर्टल का इस्तेमाल करके अपना पासपोर्ट अपडेट करना चाहता है, तो उसे कुछ जरूरी शर्तों को पूरा करना होगा। सबसे पहले नए पासपोर्ट की साफ फोटो अपलोड करनी जरूरी है। इसके अलावा पुराना पासपोर्ट खोया हुआ नहीं होना चाहिए। कर्मचारी पर काम से गैरहाजिर होने यानी absent from work का कोई एक्टिव मामला दर्ज नहीं होना चाहिए और इक़ामा यानी रेजिडेंसी परमिट पर किसी भी तरह का ट्रैफिक चालान या पेंडिंग जुर्माना नहीं होना चाहिए। स्पॉन्सर और कर्मचारी दोनों ही सुरक्षा प्रतिबंधों से मुक्त होने चाहिए। आमतौर पर इस ऑनलाइन सर्विस का इस्तेमाल हर पांच साल में एक बार किया जाता है।
कब जाना होगा Jawazat ऑफिस
ऑनलाइन सुविधा होने के बावजूद कुछ खास परिस्थितियों में प्रवासियों को सीधे Jawazat ऑफिस जाना ही पड़ता है। अगर किसी व्यक्ति के पास एक से ज्यादा पासपोर्ट हैं, या उसका पुराना पासपोर्ट खो गया था, या फिर अपडेट किए जाने वाले नए पासपोर्ट में परिवार के ऐसे सदस्य शामिल हैं जिन्हें बाद में अलग से पासपोर्ट मिल चुका है, तो ऐसे मामलों में मैनुअल यानी व्यक्तिगत रूप से दफ्तर जाकर ही प्रक्रिया पूरी करनी होती है। भारत से सऊदी अरब जाकर कमाने वाले कामगारों के लिए इन नियमों को जानना बहुत जरूरी है ताकि समय पर सही प्रक्रिया अपनाई जा सके।