सऊदी पोर्ट्स अथॉरिटी Mawani ने जेद्दा इस्लामिक पोर्ट पर ट्रांजिट सामान के लिए स्टोरेज शुल्क में बदलाव का ऐलान किया है। यह नया नियम 19 जुलाई 2026 से प्रभावी हो गया है और अगले 60 दिनों तक लागू रहेगा। अथॉरिटी के अनुसार, सप्लाई चेन और लॉजिस्टिक सेवाओं की दक्षता बनाए रखने और पोर्ट पर कामकाज को सुचारू बनाने के लिए यह फैसला लिया गया है।

🗞️: Jordan News: जॉर्डन ने हवा में मार गिराई ईरान की मिसाइलें, हमले में किसी को नहीं आई चोट

शुल्क ढांचे में बदलाव का विवरण

यह नया शुल्क स्ट्रक्चर कंटेनर, ट्रेलर और खतरनाक सामानों की अधिकांश श्रेणियों पर लागू होता है। माल उतारने के समय से लेकर पोर्ट से निकलने तक का शुल्क गिना जाएगा। 20-फुट और 40-फुट के कंटेनरों के लिए पहले 15 दिन मुफ्त रहेंगे। इसके बाद शुल्क इस प्रकार लागू होगा:

अवधि 20-फुट कंटेनर शुल्क 40-फुट कंटेनर शुल्क
16-40 दिन 6 SAR प्रतिदिन 12 SAR प्रतिदिन
51-60 दिन 60 SAR प्रतिदिन 120 SAR प्रतिदिन
61 दिन के बाद 300 SAR प्रतिदिन 400 SAR प्रतिदिन

जनरल ट्रांजिट गुड्स, रो-रो और कारों के लिए पहले 5 दिन मुफ्त हैं, जिसके बाद 10 SAR प्रति टन का शुल्क लगेगा। बल्क ट्रांजिट सामान पर पहले दिन से ही 10 SAR प्रति टन की दर से शुल्क लिया जाएगा। यह बदलाव जेद्दा पोर्ट पर हाल ही में खुले एक मिलियन वर्ग मीटर के नए लॉजिस्टिक्स ज़ोन के बाद आया है, जिसका मकसद पोर्ट पर भीड़ को कम करना है।

Aanya

Aanya is Ex IndiaTV Journalist. She covers Expats oriented news, views and interviews With deep understanding of what Hindi Speaking people needs as updates in daily life to avoid fines, comply rules and stay updated.