Saudi Labor Law: सऊदी अरब में नौकरी करने वालों के लिए बड़ा नियम, 5 घंटे काम के बाद मिलेगा ब्रेक
सऊदी अरब में काम करने वाले प्रवासियों के लिए एक ज़रूरी जानकारी सामने आई है। वहां के लेबर लॉ के आर्टिकल 102 के तहत कर्मचारियों के आराम और ब्रेक को लेकर नियमों को साफ किया गया है। यह नियम उन सभी लोगों पर लागू होता है जो वहां किसी कंपनी या मालिक के साथ कॉन्ट्रैक्ट पर काम कर रहे हैं।
ब्रेक और आराम के लिए क्या है नियम?
लेबर लॉ के आर्टिकल 102 के मुताबिक, कोई भी कर्मचारी लगातार 5 घंटे से ज़्यादा काम नहीं करेगा। इस समय के बाद उसे आराम, नमाज़ और खाने के लिए ब्रेक देना ज़रूरी है। यह ब्रेक कम से कम आधे घंटे का होना चाहिए ताकि कर्मचारी अपनी थकान मिटा सके और तरोताजा महसूस करे।
ब्रेक के दौरान कर्मचारी के पास क्या अधिकार हैं?
ब्रेक के समय कर्मचारी अपने मालिक या कंपनी के कंट्रोल में नहीं रहता है। कंपनी का मालिक कर्मचारी को यह मजबूर नहीं कर सकता कि वह ब्रेक के दौरान ऑफिस या वर्कप्लेस पर ही रहे। ब्रेक के दौरान कर्मचारी पूरी तरह स्वतंत्र होता है और अपनी मर्जी से समय बिता सकता है।
यह नियम कौन लागू करता है और किन पर असर होगा?
यह नियम सऊदी अरब के सभी कर्मचारियों और उनके मालिकों के लिए है। इसकी देखरेख Ministry of Human Resources and Social Development करती है। हाल ही में सऊदी न्यूज़ अकाउंट (@SaudiNews50) ने 16 अप्रैल 2026 को इस नियम की याद दिलाते हुए इसे फिर से साझा किया है ताकि प्रवासियों को अपने हक पता हों।