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बच्चों को रोजगार देने की स्थिति में आरोपी पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी

सऊदी लोक अभियोजक ने कहा है बच्चों को रोजगार देने की स्थिति में आरोपी पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कहा गया है कि Child Protection Law और the Labor Law के मुताबिक 15 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को ही रोजगार दिया जाना चाहिए।

बच्चों के 15 वर्ष से अधिक होने के बाद ही रोजगार दिया जाना चाहिए

बताते चलें कि लोक अभियोजन ने बताया है कि बच्चों के 15 वर्ष से अधिक होने के बाद ही रोजगार दिया जाना चाहिए। यानी कि 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को काम पर लगाना प्रतिबंधित है।

इसके अलावा बच्चों को किसी भी तरह का ऐसा काम देना जो उन्हें शारीरिक और मानसिक रूप से क्षति पहुंचाता हो उसपर पाबंदी है।