पूरी खबर एक नजर,

  • जवजात ने कामगारों को लेकर एक नई तरह की घोषणा
  • जेल और जुर्माना के साथ बैन भी लग सकता है नियोक्ता पर

जवजात ने कामगारों को लेकर एक नई तरह की घोषणा की

सऊदी की पब्लिक सुरक्षा और जवजात ने कामगारों को लेकर एक नई तरह की घोषणा की है जिसके मुताबिक नियोक्ताओं से अपील की गई है कि अपने कामगार को किसी और का काम करने की अनुमति ना दें।

नियोक्ता पर पांच साल का बैन लग सकता है

मंत्रालय ने कहा है कि अगर कोई नियुक्त इस तरह की अनुमति देते हुए पाया जाता है तो उस पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा। जुर्माने के अलावा जेल की सजा भी निर्धारित की गई है। बताया गया है कि नियोक्ता पर 100,000 रियाल का जुर्माना और 6 महीने की जेल हो सकती है।

अधिकारियों ने यह साफ कर दिया है कि ना तो नियोक्ता किसी और का कामगार हायर कर सकता है और ना ही कामगार किसी दूसरे नियोक्ता के वहां काम कर सकता है। इसके अलावा नियोक्ता यह सुनिश्चित करना होगा कि उसके द्वारा नियुक्त कामगार किसी और के लिए काम नहीं कर रहा है। वरना नियोक्ता पर पांच साल का बैन लग सकता है।

Lov Singh

बिहार से हूँ। बिहार होने पर गर्व हैं। फर्जी ख़बरों की क्लास लगाता हूँ। प्रवासियों को दोस्त हूँ। भारत मेरा सबकुछ हैं। Instagram पर @nyabihar तथा lov@gulfhindi.com पर संपर्क कर सकते हैं।