सऊदी लेबर लॉ में फिक्स सैलरी का प्रावधान नहीं

सऊदी में मंत्रालय के द्वारा इस बात की जानकारी दी गई है कि सऊदी लेबर लॉ में फिक्स सैलरी का प्रावधान नहीं है। The Ministry of Human Resources and Social Development (MHRSD) के द्वारा इस बात की जानकारी दी गई है कि सैलरी के फिक्सिंग या सेटिंग को लेकर कोई जानकारी नहीं दी गई है।

मंत्रालय ने ट्विटर के माध्यम से दी जानकारी

मंत्रालय ने अपनी ट्विटर हैंडल के माध्यम से इस्पात की जानकारी दी है कि सऊदी में सैलरी के फिक्सिंग या सेटिंग को लेकर सऊदी लेबर लॉ में कोई भी प्रावधान नहीं है। इसलिए इससे संबंधित शिकायत का कोई भी मतलब नहीं है।

कहा गया है कि इस तरह के मामलों के लिए प्रतिष्ठान के आंतरिक रेगुलेशन के द्वारा इससे संबंधित नियम को तय किया जाता है।

एंप्लॉयनेंट कॉन्ट्रेक्ट में तय किए गए एग्रीमेंट के आधार पर दोनों की सहमति से तय होगी सैलरी

(X) Twitter platform के जरिए मंत्रालय ने कहा है कि सैलरी को तय करना नियोक्ता और कामगार के द्वारा एंप्लॉयनेंट कॉन्ट्रेक्ट में तय किए गए एग्रीमेंट के आधार पर होता है।

Satyam Kumari

6 Years of experience in journalism. Satyam holds journalism degree from patna J.D Women College. Satyam has been a sound voice for expats of India in mid-east and world. Associated with Gulfhindi.com since 2020. Can be reached at hello@gulfhindi.com with Subject line <b>"Reach Satyam kumari."</b>