Saudi Arabia Makkah Entry Rules: हज सीजन में मक्का जाने के लिए नया नियम, इन 6 श्रेणियों के लोग ले सकेंगे Absher परमिट
सऊदी अरब में हज सीजन के दौरान मक्का जाने वाले प्रवासियों के लिए नियमों को आसान बना दिया गया है। अब कुछ खास श्रेणियों के लोग Absher प्लेटफॉर्म के जरिए मक्का एंट्री परमिट के लिए आवेदन कर सकते हैं। यह कदम भीड़ को नियंत्रित करने और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है ताकि जायरीन और निवासी बिना किसी परेशानी के यात्रा कर सकें।
Absher परमिट के जरिए मक्का कौन जा सकता है?
पासपोर्ट निदेशालय (Jawazat) ने छह विशेष श्रेणियों के लिए आवेदन प्रक्रिया को सरल बनाया है। इसके तहत निम्नलिखित लोग Absher Individuals प्लेटफॉर्म का उपयोग कर सकते हैं:
- प्रीमियम रेजिडेंसी रखने वाले लोग
- निवेशक (Investors)
- GCC देशों के नागरिक
- सऊदी नागरिकों की गैर-सऊदी माताएं
- सऊदी नागरिकों के गैर-सऊदी परिवार के सदस्य
- अपने स्पॉन्सर परिवार के साथ रहने वाले घरेलू कामगार
मक्का प्रवेश के लिए जरूरी तारीखें और नियम क्या हैं?
सऊदी अधिकारियों ने हज सीजन के लिए सख्त नियम लागू किए हैं। बिना परमिट के मक्का और पवित्र स्थलों में प्रवेश पर रोक 19 अप्रैल 2026 से शुरू होगी। 13 अप्रैल 2026 के बाद से कोई भी व्यक्ति आंतरिक मंत्रालय और हज एवं उमराह मंत्रालय द्वारा जारी आधिकारिक परमिट के बिना मक्का में प्रवेश नहीं कर पाएगा। उमराह वीजा धारकों के लिए 18 अप्रैल 2026 तक सऊदी अरब छोड़ना अनिवार्य होगा। यह पाबंदी जून 2026 की शुरुआत तक जारी रहेगी।
परमिट के लिए आवेदन कैसे करें और किन बातों का ध्यान रखें?
मक्का एंट्री परमिट के लिए आवेदन की पूरी प्रक्रिया अब डिजिटल हो गई है, जिससे पासपोर्ट ऑफिस जाने की जरूरत खत्म हो गई है। इसके लिए Absher और Muqeem पोर्टल का इस्तेमाल किया जाएगा। मक्का के बाहर रहने वाले प्रवासियों को approved एंट्री परमिट रखना जरूरी होगा। सुरक्षा चौकियों पर जांच के दौरान यदि कोई बिना सही दस्तावेज के पाया गया, तो उसे वापस भेजा जा सकता है और जुर्माना भी लगाया जा सकता है।