सऊदी अरब के पोर्ट्स अथॉरिटी (MAWANI) ने सामान आयात और निर्यात करने वालों के लिए एक बड़ा फैसला लिया है. अब व्यापारियों और एजेंटों को अपना सामान पोर्ट से निकालने के लिए तुरंत स्टोरेज फीस देने की जरूरत नहीं होगी. यह नया नियम बुधवार, 29 अप्रैल से लागू हो गया है, जिससे बिजनेस करने वालों को काफी राहत मिलेगी.

सामान निकालने के नए नियम क्या हैं?

MAWANI द्वारा जारी सर्कुलर के मुताबिक, अब सामान को स्टोरेज फीस चुकाने से पहले ही पोर्ट से रिलीज किया जा सकेगा. इसके लिए कुछ शर्तें रखी गई हैं:

  • सामान की रिलीज MAWANI के इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में मौजूद अप्रूव्ड डेटा के आधार पर होगी.
  • पोर्ट्स कम्युनिटी लॉ (Ports Community Law) के तहत एक रिलीज परमिट जारी होना अनिवार्य है.
  • यह नियम शिपिंग एजेंट, पोर्ट टर्मिनल ऑपरेटर्स, इंपोर्टर्स, एक्सपोर्टर्स और कस्टम्स ब्रोकर्स सभी पर लागू होगा.

फीस भरने के लिए कितना समय मिलेगा?

भले ही सामान पहले मिल जाए, लेकिन स्टोरेज फीस का भुगतान करना जरूरी है. इसके लिए निम्नलिखित नियम तय किए गए हैं:

  • स्टोरेज फीस के इनवॉइस जारी होने के 15 दिनों के भीतर पूरा भुगतान करना होगा.
  • भुगतान की समय सीमा इनवॉइस पर दिए गए टाइम स्टैम्प और रिलीज परमिट से तय की जाएगी.
  • MAWANI ने साफ किया है कि यह सुविधा किसी भी वित्तीय दायित्व से छूट नहीं देती है और सभी बकाया राशि चुकानी होगी.
  • चूंकि स्टोरेज फीस सरकारी राजस्व का हिस्सा है, इसलिए भुगतान न करने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी और मामला रिकवरी अथॉरिटी को सौंपा जा सकता है.

Frequently Asked Questions (FAQs)

यह नियम किन लोगों के लिए फायदेमंद है?

यह नियम उन शिपिंग एजेंटों, इंपोर्टर्स, एक्सपोर्टर्स और कस्टम्स ब्रोकर्स के लिए है जो सऊदी पोर्ट्स के जरिए सामान मंगाते या भेजते हैं.

अगर 15 दिन में पेमेंट नहीं की तो क्या होगा?

MAWANI ने चेतावनी दी है कि भुगतान न करने पर कानूनी कदम उठाए जाएंगे और मामले को एन्फोर्समेंट और कलेक्शन अथॉरिटी के पास भेजा जाएगा.

Aanya

Aanya is Ex IndiaTV Journalist. She covers Expats oriented news, views and interviews With deep understanding of what Hindi Speaking people needs as updates in daily life to avoid fines, comply rules and stay updated.