Saudi Arabia New Rule: मक्का में एंट्री के लिए नया नियम लागू, बिना हज वीज़ा वाले नहीं जा सकेंगे, तारीख नोट कर लें

सऊदी अरब सरकार ने मक्का शहर में प्रवेश को लेकर सख्त नियम लागू किए हैं। अब केवल हज वीज़ा वाले लोग ही मक्का में रह सकेंगे या वहां जा सकेंगे। अगर आप वहां जाने का प्लान बना रहे हैं या वहां रह रहे हैं, तो नए नियमों को ध्यान से समझ लें क्योंकि नियमों का पालन न करने पर भारी जुर्माना हो सकता है।

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किसे और कब से नहीं मिलेगी मक्का में एंट्री?

सरकार के आदेशानुसार 18 अप्रैल 2026 से हज वीज़ा के अलावा किसी भी अन्य वीज़ा वाले व्यक्ति को मक्का शहर में रहने या अंदर जाने की अनुमति नहीं होगी। उमरा वीज़ा पर आए विदेशी जायरीनों के लिए 18 अप्रैल 2026 तक सऊदी अरब छोड़ने की समय सीमा तय की गई है।

टूरिस्ट वीज़ा वाले लोग 18 अप्रैल से 1 जून 2026 तक मक्का नहीं जा पाएंगे क्योंकि टूरिस्ट वीज़ा पर हज की रस्में अदा करना मना है। इसके अलावा, नुसुक (Nusuk) प्लेटफॉर्म पर उमरा परमिट की सुविधा 18 अप्रैल से 31 मई 2026 तक के लिए पूरी तरह बंद कर दी गई है।

मक्का जाने के लिए क्या जरूरी है और नियम तोड़ने पर क्या होगा?

मक्का में प्रवेश के लिए आधिकारिक परमिट होना अनिवार्य है। केवल उन्हीं लोगों को छूट मिलेगी जिनके पास हज परमिट, मक्का का रेजिडेंसी आईडी या पवित्र स्थलों के लिए इलेक्ट्रॉनिक वर्क परमिट होगा। यह वर्क परमिट Absher, Muqeem और Tasreeh प्लेटफॉर्म के जरिए लिए जा सकते हैं।

नियम तोड़ने वालों पर सख्त कानूनी कार्रवाई होगी, जिसमें भारी जुर्माना और डिपोर्टेशन (देश से निकालना) शामिल है। साथ ही ऐसे लोगों पर भविष्य में सऊदी अरब आने के लिए बैन भी लगाया जा सकता है। हज 2026 के लिए हर जायरीन को नुसुक प्लेटफॉर्म के जरिए वेरिफाइड मेडिकल हेल्थ सर्टिफिकेट देना जरूरी होगा।

विवरण तारीख नियम
सामान्य प्रवेश प्रतिबंध 13 अप्रैल 2026 बिना परमिट एंट्री बंद
नॉन-हज वीज़ा प्रतिबंध 18 अप्रैल 2026 केवल हज वीज़ा वाले जा सकेंगे
उमरा वीज़ा डेडलाइन 18 अप्रैल 2026 सऊदी अरब छोड़ना होगा
नुसुक परमिट सस्पेंशन 18 अप्रैल – 31 मई 2026 उमरा परमिट बंद
टूरिस्ट वीज़ा प्रतिबंध 18 अप्रैल – 1 जून 2026 मक्का एंट्री प्रतिबंधित