सऊदी अरब के आंतरिक मंत्रालय ने हज 2026 के लिए सख्त निर्देश जारी किए हैं। अब मक्का और मदीना समेत सभी पवित्र स्थलों पर किसी भी तरह के राजनीतिक या सांप्रदायिक झंडे ले जाने की अनुमति नहीं होगी। सरकार ने साफ कर दिया है कि हज का समय सिर्फ इबादत के लिए है, यहाँ किसी भी तरह का प्रदर्शन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
हज 2026 के लिए क्या हैं नए नियम और पाबंदियां
मंत्रालय ने आदेश दिया है कि हज के दौरान किसी भी तरह के राजनीतिक या मजहबी झंडे और नारेबाजी पर पूरी तरह रोक रहेगी। यह नियम मक्का, मदीना, मस्जिद अल-हरम, मस्जिद-ए-नबवी और उनके रास्तों पर लागू होगा। सऊदी हज और उमराह मंत्री तौफीक अल-राबिया ने बताया कि हज सिर्फ इबादत के लिए है, राजनीतिक प्रदर्शन के लिए नहीं। सुरक्षाकर्मियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे इन नियमों का पालन सख्ती से करवाएं।
परमिट और वैक्सीन के बिना नहीं मिलेगा प्रवेश
हज के लिए वैध परमिट होना अनिवार्य है, जिसे सुरक्षाकर्मियों को दिखाना होगा। बिना परमिट के हज करना धार्मिक रूप से भी गलत बताया गया है। स्वास्थ्य नियमों के मुताबिक, यात्रा से कम से कम 10 दिन पहले मेनिंगोकोकल वैक्सीन लगवाना जरूरी है। इसके अलावा कोविड-19 और मौसमी फ्लू के टीके लगवाने की सलाह दी गई है। ध्यान रहे कि रेगुलर विजिट वीज़ा हज के लिए मान्य नहीं होगा और उमराह परमिट भी हज से पहले निलंबित कर दिए जाएंगे।
नियम तोड़ने पर कितना लगेगा जुर्माना और क्या होगी सजा
नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। बिना परमिट हज करने वालों पर 20,000 सऊदी रियाल तक का जुर्माना लग सकता है। गैर-सऊदी नागरिकों को देश से निकाला जा सकता है और उन पर 10 साल तक का प्रतिबंध लगाया जा सकता है। वहीं, जो लोग बिना परमिट के हज कराने में मदद करेंगे, उन पर 1 लाख सऊदी रियाल तक का जुर्माना लगाया जाएगा।
Frequently Asked Questions (FAQs)
हज 2026 कब से कब तक होगा
हज 2026 की रस्में 25 मई से 30 मई 2026 के बीच होने की उम्मीद है।
क्या विजिट वीज़ा पर हज किया जा सकता है
नहीं, रेगुलर विजिट वीज़ा हज के लिए मान्य नहीं है। इसके लिए सरकार द्वारा जारी वैध हज परमिट होना जरूरी है।
