सऊदी अरब के गृह मंत्रालय ने हज 2026 के लिए एक बड़ी चेतावनी जारी की है. मंत्रालय ने लोगों को फर्जी हज कैंपेन और बिना लाइसेंस वाले दफ्तरों से दूर रहने को कहा है. घरेलू तीर्थयात्रियों को धोखा देने वाले गिरोह सक्रिय हैं, इसलिए केवल आधिकारिक माध्यमों का ही इस्तेमाल करें. नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

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हज 2026 के लिए क्या नियम हैं और बुकिंग कैसे करें?

सभी घरेलू तीर्थयात्रियों को अपनी बुकिंग केवल आधिकारिक Nusuk platform (nusuk.sa) के जरिए करनी होगी. हज के लिए आधिकारिक परमिट होना जरूरी है, क्योंकि बिना परमिट के हज करना गैरकानूनी है. याद रखें कि विजिट वीज़ा धारकों को हज करने की अनुमति नहीं है. मक्का और पवित्र स्थलों में प्रवेश के लिए नुसुक कार्ड (Nusuk Card) अनिवार्य होगा.

  • सऊदी नागरिकों और निवासियों के पास वैध आईडी या इकामा होना चाहिए.
  • इकामा की वैधता ज़ुल-हिज्जा 1447 AH के अंत तक होनी चाहिए.
  • 18 अप्रैल से 31 मई 2026 तक उमराह परमिट बंद रहेंगे.
  • मक्का और पवित्र स्थलों में प्रवेश केवल परमिट धारकों, मक्का निवासियों या वर्क परमिट वालों को ही मिलेगा.

नियम तोड़ने पर कितना जुर्माना और क्या होगी सजा?

सऊदी सरकार ने नियमों का उल्लंघन करने वालों के लिए बहुत सख्त जुर्माने तय किए हैं. बिना परमिट के हज करने या कोशिश करने वालों को 20,000 सऊदी रियाल तक का जुर्माना देना होगा. वहीं, जो लोग अवैध रूप से हज कराने में मदद करेंगे, जैसे वीज़ा अरेंज करना या ट्रांसपोर्ट देना, उन पर 1,00,000 सऊदी रियाल तक का जुर्माना लगेगा और उनकी गाड़ियां भी जब्त की जा सकती हैं.

  • बिना परमिट हज करने वाले निवासियों और ओवरस्टेयर्स को डिपोर्ट कर दिया जाएगा और 10 साल के लिए सऊदी अरब में प्रवेश पर रोक लगा दी जाएगी.
  • बिना लाइसेंस के खाद्य उत्पाद बनाने या स्टोर करने वालों को 10 साल की जेल और 1 करोड़ रियाल तक का जुर्माना हो सकता है.
  • किसी भी उल्लंघन की रिपोर्ट करने के लिए मक्का, मदीना और रियाद में 911 और अन्य इलाकों में 999 पर कॉल करें.