Hajj 2026 Rules: सऊदी सरकार की चेतावनी, फर्जी एजेंटों के चक्कर में न पड़ें, लग सकता है भारी जुर्माना और हो सकता है डिपोर्ट.

सऊदी अरब के आंतरिक मंत्रालय ने हज यात्रियों के लिए एक बड़ी चेतावनी जारी की है। मंत्रालय ने कहा है कि लोग फर्जी हज कैंपेन और बिना लाइसेंस वाले दफ्तरों से सावधान रहें। अगर कोई बिना परमिट के हज करने की कोशिश करेगा, तो उस पर भारी जुर्माना लगेगा और उसे देश से बाहर भी निकाला जा सकता है। यह नियम सऊदी नागरिकों और वहां रहने वाले प्रवासियों, दोनों पर लागू होगा।

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हज बुकिंग और परमिट के लिए क्या नियम हैं?

मंत्रालय ने साफ किया है कि हज की सारी रजिस्ट्रेशन और बुकिंग सिर्फ आधिकारिक Nusuk प्लेटफॉर्म (nusuk.sa) के जरिए ही होनी चाहिए। लोग इंटरनेट पर आने वाले भ्रामक विज्ञापनों से बचें और केवल लाइसेंस प्राप्त कैंपेन पर ही भरोसा करें। अंतरराष्ट्रीय यात्रियों को हज वीजा के लिए डिजिटल Tasreeh प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करना होगा। बिना वैध परमिट के हज करना पूरी तरह से गैरकानूनी है।

नियम तोड़ने पर कितना लगेगा जुर्माना?

सऊदी सरकार ने इस बार नियमों को बहुत सख्त कर दिया है। बिना परमिट के हज करने वाले व्यक्ति पर 20,000 रियाल तक का जुर्माना लगाया जाएगा। वहीं, जो लोग बिना परमिट के हज कराने में मदद करते हैं या इसे बढ़ावा देते हैं, उन पर 1 लाख रियाल तक का जुर्माना लग सकता है। इसके अलावा, उल्लंघन करने वालों को डिपोर्ट किया जाएगा और उन्हें 10 साल तक सऊदी अरब में दोबारा आने की अनुमति नहीं मिलेगी।

कौन कर सकता है हज और क्या हैं जरूरी दस्तावेज?

  • नागरिक: सऊदी नागरिक हर पांच साल में एक बार हज कर सकते हैं।
  • प्रवासी (Expats): रेजिडेंट्स के पास वैध इकामा होना चाहिए, जिसकी वैधता जुल-हिज्जा 1447 AH तक हो।
  • स्वास्थ्य नियम: जरूरी टीकाकरण (Vaccination) और फिटनेस सर्टिफिकेट लेना अनिवार्य है।
  • पहचान: पहचान की पुष्टि के लिए एक सक्रिय Absher अकाउंट होना जरूरी है।
  • शिकायत: किसी भी धोखाधड़ी की सूचना मक्का, मदीना, रियाद और पूर्वी प्रांत में 911 पर और अन्य इलाकों में 999 पर दें।