सऊदी अरब के मानव संसाधन और सामाजिक विकास मंत्रालय ने एक कंपनी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है। यह कंपनी कई यूनिवर्सिटी के लैब टेक्नीशियनों को उनकी सैलरी नहीं दे रही थी। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, कर्मचारियों को तीन महीने से ज्यादा समय से वेतन नहीं मिला था, जिसके बाद सरकार ने यह कदम उठाया।
मंत्रालय ने जांच के बाद पाया कि कंपनी ने लेबर नियमों का उल्लंघन किया है। सरकार ने उन सभी कर्मचारियों को सलाह दी है जिनकी सैलरी रुकी हुई है कि वे अपने एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट की जांच करें, खासकर अगर वे अक्टूबर 2025 के बाद अपडेट हुए हैं।
सैलरी न मिलने पर क्या करें
अगर सैलरी की तय तारीख से 30 दिन बीत चुके हैं और पूरा भुगतान नहीं मिला है, तो कर्मचारी सीधा Najiz प्लेटफॉर्म पर एनफोर्समेंट रिक्वेस्ट डाल सकते हैं। इस तरीके से उन्हें लेबर कोर्ट में केस करने या आपसी समझौते के चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं होगी और काम आसान हो जाएगा।
नियम तोड़ने पर कितनी होगी सजा
सऊदी लेबर लॉ के तहत कॉन्ट्रैक्ट, वेतन, काम के घंटे और सुरक्षा नियमों का पालन करना जरूरी है। नियमों का उल्लंघन करने वाली कंपनियों पर भारी जुर्माना लगाया जा सकता है।
- जुर्माना 1 लाख सऊदी रियाल तक हो सकता है।
- कंपनी को 30 दिनों के लिए अस्थायी रूप से बंद किया जा सकता है।
- गंभीर मामलों में कंपनी को हमेशा के लिए बंद करने का आदेश दिया जा सकता है।
अगर कोई कंपनी बार-बार यही गलती करती है, तो जुर्माना दोगुना हो सकता है। साथ ही, जितने कर्मचारियों की सैलरी रुकी होगी, जुर्माना उसी हिसाब से बढ़ाया जाएगा। मंत्रालय ने आम जनता के लिए एक इलेक्ट्रॉनिक सर्विस भी शुरू की है, जिससे प्राइवेट सेक्टर में हो रहे नियमों के उल्लंघन की शिकायत की जा सके।
