सऊदी अरब की भ्रष्टाचार विरोधी संस्था Nazaha ने मक्का में विशेष निरीक्षण दौरों की शुरुआत कर दी है। इसका मुख्य मकसद हज यात्रियों को मिलने वाली सेवाओं की क्वालिटी को चेक करना और किसी भी तरह के भ्रष्टाचार को रोकना है। सरकार चाहती है कि तीर्थयात्रियों को बिना किसी परेशानी के बेहतर सुविधाएं मिलें और कोई भी व्यक्ति अपने पद का गलत फायदा न उठा सके।

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हज सेवाओं की जांच और भ्रष्टाचार पर लगाम

Nazaha ने साफ किया है कि मक्का में दी जाने वाली सेवाओं की बारीकी से निगरानी की जा रही है। संस्था उन लोगों पर कड़ी नजर रख रही है जो निजी फायदे के लिए सरकारी ओहदे का इस्तेमाल करते हैं। अधिकारियों ने कहा है कि कानून का पालन सख्ती से कराया जाएगा और किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा।

बिना परमिट हज करने और फर्जी विज्ञापनों पर सख्ती

सऊदी आंतरिक मंत्रालय ने उन लोगों को चेतावनी दी है जो बिना आधिकारिक परमिट के हज करने की कोशिश करेंगे। खास तौर पर टूरिस्ट वीज़ा धारकों के लिए यह नियम सख्त है। नियमों का उल्लंघन करने वालों पर 100,000 सऊदी रियाल (करीब 26,000 डॉलर) का जुर्माना लगाया जाएगा और प्रशासनिक कार्रवाई भी होगी।

  • फर्जी विज्ञापन: हाल ही में तीन इंडोनेशियाई निवासियों को सोशल मीडिया पर फर्जी हज सेवाओं के विज्ञापन चलाने के आरोप में पकड़ा गया है।
  • खाद्य सुरक्षा: सऊदी फूड एंड ड्रग अथॉरिटी (SFDA) ने बिना लाइसेंस के खाद्य गतिविधियां चलाने वालों के लिए 10 साल की जेल और 10 मिलियन रियाल तक के जुर्माने का प्रावधान किया है।

स्वास्थ्य और नगर निगम की तैयारी

स्वास्थ्य मंत्री फहद अल-जलाजेल ने मक्का के स्वास्थ्य केंद्रों का दौरा किया ताकि हज सीजन के लिए उनकी तैयारियों का जायजा लिया जा सके। इसके अलावा, मक्का नगर पालिका और वाणिज्य मंत्रालय भी अपनी टीमें तैनात कर रहे हैं। ये टीमें खाने-पीने की दुकानों की जांच करेंगी और यह सुनिश्चित करेंगी कि सामान की कीमतें नियंत्रित रहें और गुणवत्ता बनी रहे।

Frequently Asked Questions (FAQs)

बिना परमिट के हज करने पर कितना जुर्माना लगेगा

सऊदी आंतरिक मंत्रालय के अनुसार, बिना आधिकारिक परमिट के हज करने वालों पर 100,000 सऊदी रियाल का जुर्माना लगाया जाएगा और उनके खिलाफ सख्त प्रशासनिक कार्रवाई की जाएगी।

बिना लाइसेंस खाद्य व्यापार करने पर क्या सजा है

सऊदी फूड एंड ड्रग अथॉरिटी (SFDA) ने बिना लाइसेंस के खाद्य गतिविधियां चलाने पर 10 साल तक की जेल और 10 मिलियन सऊदी रियाल तक के जुर्माने का नियम बनाया है।