सऊदी अरब के पासपोर्ट विभाग (Jawazat) ने एक ज़रूरी नियम बताया है। अगर आपने अपना पासपोर्ट रिन्यू करवाया है, तो उसे एक्टिवेट कराना अनिवार्य है। इस प्रक्रिया के लिए पुराना पासपोर्ट दिखाना ज़रूरी होगा ताकि यात्रा के समय कोई परेशानी न हो। यह नियम सऊदी नागरिकों और वहां रहने वाले प्रवासियों, दोनों के लिए लागू है।
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पासपोर्ट विभाग ने साफ़ किया है कि इलेक्ट्रॉनिक तरीके से पासपोर्ट रिन्यू कराने के बाद उसे एक्टिवेट कराना ज़रूरी है। इसके बिना यात्रा दस्तावेज़ पूरे नहीं माने जाएंगे।
एक्टिवेशन के लिए कहाँ जाएँ और क्या करें
नया पासपोर्ट एक्टिवेट कराने के लिए लोग इन जगहों पर जा सकते हैं:
- पासपोर्ट विभाग (Jawazat) के मुख्य ऑफिस में।
- पासपोर्ट विभाग की किसी भी ब्रांच में।
- इंटरनेशनल पोर्ट्स या एयरपोर्ट के निर्धारित ऑफिस में।
सबसे राहत की बात यह है कि इस काम के लिए पहले से कोई अपॉइंटमेंट लेने की ज़रूरत नहीं है। आप सीधे जाकर अपना पुराना पासपोर्ट दिखाकर नया पासपोर्ट एक्टिवेट करा सकते हैं।
यात्रा के लिए पासपोर्ट की वैलिडिटी के नियम
सफर के दौरान किसी भी दिक्कत से बचने के लिए पासपोर्ट की वैलिडिटी का ध्यान रखना ज़रूरी है:
- अरब देशों की यात्रा: पासपोर्ट कम से कम 3 महीने तक वैलिड होना चाहिए।
- अन्य अंतरराष्ट्रीय यात्रा: पासपोर्ट की वैलिडिटी कम से कम 6 महीने होनी चाहिए।
डिजिटल आईडी और GCC देशों की यात्रा
सऊदी सरकार ने डिजिटल आईडी को लेकर भी जानकारी दी है। Absher और Tawakkalna प्लेटफॉर्म पर मिलने वाली डिजिटल नेशनल आईडी सिर्फ सऊदी अरब के अंदर पहचान के तौर पर काम आएगी। इससे विदेश यात्रा नहीं की जा सकती।
अगर सऊदी नागरिक नेशनल आईडी का इस्तेमाल करके GCC देशों की यात्रा कर रहे हैं, तो भी उनके लिए रिन्यू किए गए पासपोर्ट को एक्टिवेट कराना ज़रूरी है। साथ ही उनकी नेशनल आईडी की वैलिडिटी कम से कम 3 महीने होनी चाहिए।
जनरल डायरेक्टरेट ऑफ पासपोर्ट्स (Jawazat) ने ये निर्देश इसलिए दिए हैं ताकि एयरपोर्ट और बॉर्डर पॉइंट्स पर यात्रियों को किसी तरह की परेशानी न हो और सफर आसान रहे।
