سعودی अरब के पासपोर्ट महानिदेशालय (Jawazat) ने पासपोर्ट जारी करने और उसे रिन्यू कराने को लेकर एक बार फिर नियमों को साफ किया है. अगर आप या आपके परिवार में कोई 21 साल से कम उम्र का है, तो उसके पासपोर्ट की वैलिडिटी को लेकर नियम बेहद स्पष्ट हैं. यह नियम सऊदी नागरिकों के लिए जानना बेहद जरूरी है और इस पूरी प्रक्रिया को ऑनलाइन ‘Absher’ प्लेटफॉर्म के जरिए पूरा किया जा सकता है.
21 साल से कम उम्र वालों के लिए क्या है नियम?
सعودی पासपोर्ट महानिदेशालय के मुताबिक, जिन सऊदी नागरिकों की उम्र 21 साल से कम है, उनका पासपोर्ट केवल 5 साल की अवधि के लिए ही जारी या रिन्यू किया जाता है. वहीं दूसरी ओर, जिन नागरिकों की उम्र 21 साल या उससे अधिक है, वे 10 साल की वैलिडिटी वाला पासपोर्ट हासिल करने के पात्र होते हैं. प्रशासन ने इस पुराने नियम को दोबारा दोहराया है ताकि नागरिकों के बीच किसी भी तरह का भ्रम न रहे.
पासपोर्ट रिन्यू करने के लिए क्या हैं जरूरी शर्तें?
सऊदी अरब में पासपोर्ट रिन्यू कराने के लिए कुछ जरूरी नियमों का पालन करना अनिवार्य है. इन शर्तों में मुख्य रूप से निम्नलिखित बातें शामिल हैं:
- आवेदक को सबसे पहले निर्धारित पासपोर्ट रिन्यूअल फीस का भुगतान करना होगा.
- आवेदक के नाम पर कोई भी ट्रैफिक उल्लंघन का जुर्माना बकाया नहीं होना चाहिए.
- रिन्यूअल की प्रक्रिया के दौरान पुराना पासपोर्ट पास होना जरूरी है.
- 12 से 20 साल की उम्र के परिवार के सदस्यों के लिए नेशनल आईडी कार्ड होना आवश्यक है.
यह पूरी प्रक्रिया सऊदी अरब के गृह मंत्रालय के तहत काम करने वाले ‘Absher’ इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म के जरिए ऑनलाइन पूरी की जा सकती है.
क्या इस नियम में कोई नया बदलाव हुआ है?
हालिया जानकारी के अनुसार, पासपोर्ट की इस समय सीमा को लेकर नियमों में कोई नया बदलाव नहीं किया गया है. यह नियम पहले की तरह ही सुचारू रूप से लागू है. पासपोर्ट विभाग समय-समय पर इन नियमों को सोशल मीडिया के माध्यम से साझा करता रहता है ताकि नागरिकों को काम कराने में आसानी हो और वे समय रहते अपने दस्तावेज दुरुस्त कर सकें.
Frequently Asked Questions (FAQs)
21 साल से कम उम्र के सऊदी नागरिकों के लिए पासपोर्ट कितने समय के लिए वैध होता है?
21 साल से कम उम्र के सऊदी नागरिकों के लिए पासपोर्ट केवल 5 साल की अवधि के लिए ही जारी या रिन्यू किया जा सकता है.
सऊदी पासपोर्ट रिन्यू करने के लिए कौन सा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म इस्तेमाल किया जाता है?
सऊदी पासपोर्ट को रिन्यू करने की पूरी प्रक्रिया को गृह मंत्रालय के ‘Absher’ इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म के माध्यम से आसानी से पूरा किया जा सकता है.