सऊदी अरब के बंदरगाहों से सामान मंगाने वाले व्यापारियों और आयातकों के लिए एक ज़रूरी अपडेट आया है। Saudi Ports Authority ने कंटेनरों के ज़रिए आने वाले सामान के लिए पैलेट के अनिवार्य इस्तेमाल के नियम को फिलहाल के लिए टाल दिया है। यह फैसला अगली सूचना तक लागू रहेगा, जिससे उन लोगों को बड़ी राहत मिली है जो इस नए नियम की तैयारी कर रहे थे।

पैलेट इस्तेमाल करने का यह नियम क्या था?

Saudi Ports Authority (MAWANI) ने Zakat, Tax and Customs Authority (ZATCA) के साथ मिलकर यह नियम बनाया था। इस नियम के मुताबिक, कंटेनर में आने वाले सामान को पैलेट पर रखना अनिवार्य किया गया था। पहले जारी सर्कुलर के अनुसार, इसे 1 जून 2025 से धीरे-धीरे लागू किया जाना था और 1 जून 2026 से इसे पूरी तरह अनिवार्य कर दिया जाना था। लेकिन अब इस प्रक्रिया को आगे के लिए स्थगित कर दिया गया है।

किन सामानों को इस नियम से छूट दी गई थी?

भले ही नियम को टाल दिया गया है, लेकिन पहले से ही कई तरह के सामानों को इस पैलेट नियम से बाहर रखा गया था। इनमें मुख्य रूप से ये चीज़ें शामिल थीं:

  • गेहूँ, अनाज, सीमेंट और पेट्रोलियम जैसे भारी लिक्विड या ड्राई सामान जो सीधे ट्रांसपोर्ट में लोड होते हैं
  • बड़े वजन वाले जम्बो बैग्स जिन्हें पैलेट पर रखना मुश्किल होता है
  • भारी मशीनें, इलेक्ट्रिक जनरेटर और फैक्ट्रियों की प्रोडक्शन लाइन का सामान
  • लोहे की रॉड, बड़े पाइप, मेटल की बड़ी शीट या रोल
  • मार्बल, पत्थर और ग्रेनाइट के कच्चे और बड़े ब्लॉक
  • कालीन, इंसुलेटर, कार्डबोर्ड और सामान्य फर्नीचर का सामान
  • बाहरी हवा वाले टायर
Sushma Kumari

Shushma covers Stories Around Expats and Helpful Contents Related to Daily life of Public. She completed Mass Communication Degree From Makhan lal Chaturvedi College Bhopal and Has 3 years of Field Experience. Earlier She Worked with Jagran Media Patna Office and Now Working with GulfHindi.com