सऊदी पोर्ट्स अथॉरिटी (Mawani) ने व्यापार को आसान बनाने के लिए एक बड़ा फैसला लिया है. अब ट्रांज़िट सामान के लिए स्टोरेज फीस में 15 दिनों की छूट दी जाएगी. यह नियम सऊदी अरब के चार मुख्य बंदरगाहों पर लागू होगा, जिससे सामान की आवाजाही और आसान हो जाएगी और सप्लाई चेन में सुधार होगा.

कौन से पोर्ट्स पर मिलेगी छूट और किन सामानों पर लागू होगा नियम?

Mawani ने यह सुविधा 7 मई 2026 से लागू की है. यह छूट सऊदी अरब के इन चार प्रमुख पोर्ट्स पर मिलेगी:

  • किंग अब्दुलअजीज पोर्ट (दम्माम)
  • यनबू कमर्शियल पोर्ट
  • यनबू इंडस्ट्रियल पोर्ट
  • NEOM पोर्ट

यह नियम ट्रांज़िट सामान और रोल-ऑन/रोल-ऑफ कार्गो के साथ-साथ अन्य प्रकार के सामानों पर लागू होगा. हालांकि, इसमें कंटेनरों को शामिल नहीं किया गया है, यानी कंटेनर वाले सामान को इस छूट का फायदा नहीं मिलेगा.

पोर्ट ऑपरेशन्स और स्टोरेज फीस से जुड़े अन्य बड़े बदलाव

Mawani ने व्यापार को बढ़ावा देने के लिए कई अन्य नियम भी लागू किए हैं, ताकि व्यापारियों और एक्सपोर्टर्स को आसानी हो. इन बदलावों की जानकारी नीचे दी गई तालिका में है:

सुविधा/नियम समय सीमा/शर्त संबंधित पोर्ट
भुगतान से पहले सामान रिलीज बिल के 15 दिनों के भीतर भुगतान सभी पोर्ट टर्मिनल
खाली कंटेनर स्टोरेज छूट 20 दिन (पहले 10 दिन था) दम्माम और जुबैल कमर्शियल पोर्ट
लोडेड और खाली कंटेनर छूट 20 दिन किंग फहद इंडस्ट्रियल पोर्ट, यनबू
जनरल कार्गो स्टोरेज छूट 21 दिन (पहले 5 दिन था) सभी संबंधित पोर्ट्स

इन नियमों के तहत 29 अप्रैल 2026 से शिपिंग एजेंट और इम्पोर्टर्स को यह अनुमति दी गई है कि वे स्टोरेज फीस जमा करने से पहले भी सामान रिलीज करवा सकते हैं, बस उन्हें 15 दिनों के अंदर पूरा भुगतान करना होगा.

Frequently Asked Questions (FAQs)

क्या यह स्टोरेज फीस की छूट कंटेनरों पर भी लागू है?

नहीं, 15 दिनों की यह छूट केवल ट्रांज़िट सामान और रोल-ऑन/रोल-ऑफ कार्गो के लिए है, इसमें कंटेनरों को बाहर रखा गया है.

सामान को भुगतान से पहले रिलीज कराने का क्या तरीका है?

29 अप्रैल 2026 के नियम के अनुसार, रिलीज परमिट लेकर सामान निकाला जा सकता है, लेकिन स्टोरेज फीस का पूरा भुगतान इनवॉइस मिलने के 15 दिनों के भीतर करना अनिवार्य है.