सऊदी अरब के पोर्ट्स अथॉरिटी (Mawani) ने व्यापार को आसान बनाने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है. अब कई बंदरगाहों पर ट्रांजिट सामान के लिए स्टोरेज फीस में छूट दी जाएगी. यह फैसला व्यापारियों और सामान भेजने वालों की मदद के लिए लिया गया है ताकि माल की आवाजाही में कोई रुकावट न आए.

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अलग-अलग पोर्ट्स के लिए क्या हैं नए नियम

सऊदी पोर्ट्स अथॉरिटी ने अलग-अलग बंदरगाहों के लिए अलग समय सीमा तय की है, जो 5 मई 2026 से लागू हुई है:

  • जेद्दा इस्लामिक पोर्ट: यहाँ ट्रांजिट कंटेनरों के लिए छूट की अवधि घटाकर 10 दिन कर दी गई है. यह बदलाव दो महीने के लिए लागू रहेगा.
  • अन्य बंदरगाह: किंग अब्दुलअजीज पोर्ट (दम्माम), किंग फहद इंडस्ट्रियल पोर्ट (यनबू), यनबू कमर्शियल पोर्ट और नियोम पोर्ट में जनरल कार्गो और RoRo सामान के लिए छूट बढ़ाकर 15 दिन कर दी गई है.

सामान निकालने और पेमेंट की नई सुविधा

व्यापारियों की सुविधा के लिए Mawani ने पेमेंट के नियमों में भी बदलाव किया है. 29 अप्रैल 2026 से लागू नए निर्देशों के मुताबिक, अब सामान को स्टोरेज फीस चुकाने से पहले ही पोर्ट से रिलीज किया जा सकेगा. हालांकि, सामान निकालने के बाद स्टोरेज फीस का पूरा भुगतान, बिल जारी होने की तारीख से 15 दिनों के भीतर करना होगा.

Frequently Asked Questions (FAQs)

जेद्दा इस्लामिक पोर्ट पर कंटेनरों के लिए कितनी छूट मिलेगी

जेद्दा इस्लामिक पोर्ट में ट्रांजिट कंटेनरों के लिए स्टोरेज फीस की छूट अवधि को घटाकर 10 दिन कर दिया गया है, जो दो महीने तक प्रभावी रहेगा.

क्या स्टोरेज फीस देने से पहले सामान निकाला जा सकता है

हाँ, नए नियमों के अनुसार सामान को पहले रिलीज किया जा सकता है, लेकिन बिल मिलने के 15 दिनों के भीतर पूरी फीस जमा करनी होगी.