लोक अभियोजक ने चेतावनी दी

सऊदी लोक अभियोजक ने चेतावनी दी है कि लोगों को किसी भी व्यक्ति के निजी जिंदगी का उल्लंघन करना आरोपी पर भारी पड़ सकता है। मोबाइल फोन, कैमरा आदि की मदद से लोगों की जिंदगी में खलल डालना कानूनन अपराध है।

एक साल तक की जेल और 500,000 riyals तक का जुर्माना तय

सऊदी लोक अभियोजक ने ट्विटर के माध्यम से जानकारी दी है कि इस अपराध में अगर कोई पकड़ा जाता है तो एक साल तक की जेल और 500,000 riyals तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।

सोशल मीडिया का इस्तेमाल किसी भी तरह से लोगों के जीवन को मुश्किल बनाने के लिए नहीं होना चाहिए। अपराध में जुड़े सभी सामान को बरामद कर आरोपी के खिलाफ कानूनी कार्यवाई की जाएगी।

 

Lov Singh

बिहार से हूँ। बिहार होने पर गर्व हैं। फर्जी ख़बरों की क्लास लगाता हूँ। प्रवासियों को दोस्त हूँ। भारत मेरा सबकुछ हैं। Instagram पर @nyabihar तथा lov@gulfhindi.com पर संपर्क कर सकते हैं।