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  • जानकारी शेयर करना कानूनन जुर्म
  • तीन महीने की जेल और SR1000 का जुर्माना लगाया जाएगा

जानकारी शेयर करना कानूनन जुर्म

सऊदी में लोक अभियोजक ने कहा है कि किसी तरह का जानकारी जो नुकसान का कारण बन सकती है, शेयर करना कानूनन जुर्म है। किसी भी तरह के इंडस्ट्री, ट्रेड या कर्मचारी की जानकारी को खोलना अपराध की श्रेणी में आता है।

तीन महीने की जेल और SR1000 का जुर्माना लगाया जाएगा

लोक अभियोजन ने बताया है कि अगर कोई census secret से जुड़ा किसी तरह की जानकारी शेयर करता है तो तीन महीने की जेल और SR1000 का जुर्माना लगाया जाएगा।

इसके अलावा कोई भी निजी जानकारी किसी के साथ शेयर करने से बचें। जांच के बाद गुनाह साबित होने पर सजा जरूर दी जाएगी।

Lov Singh

बिहार से हूँ। बिहार होने पर गर्व हैं। फर्जी ख़बरों की क्लास लगाता हूँ। प्रवासियों को दोस्त हूँ। भारत मेरा सबकुछ हैं। Instagram पर @nyabihar तथा lov@gulfhindi.com पर संपर्क कर सकते हैं।