सऊदी अरब में काम करने वाले प्रवासियों के लिए Qiwa प्लेटफॉर्म ने वर्क परमिट रिन्यूअल, एंप्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट और प्रोफेशन बदलने की प्रक्रिया पर अहम जानकारी दी है। मानव संसाधन और सामाजिक विकास मंत्रालय (MHRSD) ने वर्क परमिट को रेगुलर करने के लिए ग्रेस पीरियड को 31 दिसंबर 2026 तक बढ़ा दिया है। यह नियम उन वर्क परमिट्स के लिए है जो 12 महीने पहले एक्सपायर हो चुके हैं या नए कर्मचारी के आने के 6 महीने के भीतर जारी नहीं हो पाए थे।

ऑटोमैटिक डी-रजिस्ट्रेशन और जुर्माना

Qiwa प्लेटफॉर्म 1 जुलाई 2026 से एक नया सिस्टम शुरू करेगा। अगर किसी कर्मचारी का वर्क परमिट 3 महीने से ज्यादा समय तक एक्सपायर रहता है, तो उसे सिस्टम से अपने आप हटा दिया जाएगा। यह प्रक्रिया बिना किसी मानवीय दखल के इलेक्ट्रॉनिक तरीके से काम करेगी। इसके अलावा, अगर एंप्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट को Qiwa पर डिजिटली रजिस्टर नहीं किया जाता है, तो प्रति कर्मचारी 1,000 SAR का जुर्माना लगेगा।

प्रोफेशन और फैमिली वीज़ा के नियम

प्रोफेशन बदलने के लिए यह जरूरी है कि कंपनी में सभी कर्मचारियों के वर्क परमिट वैलिड हों और वह प्रोफेशन सऊदी नागरिकों के लिए आरक्षित न हो। इसके साथ ही, कंपनी का रिकॉर्ड सही होना और कॉन्ट्रैक्ट का ऑथेंटिकेटेड होना अनिवार्य है। अगर आप 2026 में अपने परिवार को स्पॉन्सर करना चाहते हैं, तो आपका जॉब टाइटल प्रोफेशनल या टेक्निकल होना चाहिए। इसके लिए आपकी न्यूनतम सैलरी 3,500 से 4,000 SAR के बीच होनी चाहिए और प्रति फैमिली मेंबर 400 SAR का मंथली डिपेंडेंट लेवी देना होगा। एम्प्लॉयर परमिट को एक्सपायरी से 180 दिन पहले रिन्यू करा सकते हैं और वे एक्सपायरी तक सभी वित्तीय जिम्मेदारियों के लिए जवाबदेह रहेंगे।

Sushma Kumari

Shushma covers Stories Around Expats and Helpful Contents Related to Daily life of Public. She completed Mass Communication Degree From Makhan lal Chaturvedi College Bhopal and Has 3 years of Field Experience. Earlier She Worked with Jagran Media Patna Office and Now Working with GulfHindi.com