पर्सनल सेंसिटिव डाटा अपने फायदे के लिए न करें पब्लिक

सऊदी लोक अभियोजन ने ऐसे लोगों के लिए चेतावनी जारी की है जो दूसरों का पर्सनल सेंसिटिव डाटा अपने फायदे के लिए पब्लिक करते हैं। इसके अलावा कई मामले में दूसरों का निजी डाटा इसलिए भी पब्लिक किया गया जाता है क्योंकि आरोपी पीड़ित को नुकसान पहुंचाना चाहता है।

इस तरह के कई मामले सामने आते हैं जिसे लेकर लोक अभियोजन में गंभीरता से सभी को चेतावनी दे डाली है। Personal Data Protection law, की मदद से लोगों को सुरक्षा देने की कोशिश की जाती है और आरोपियों को सजा भी दी जाती है।

उल्लंघन के मामले में 2 साल जेल और 3 million Riyals के जुर्माने की सजा निर्धारित की गई है

ध्यान रखें कि इस Protection law, के उल्लंघन के मामले में 2 साल जेल और 3 million Riyals के जुर्माने की सजा निर्धारित की गई है। इसमें ethnic या tribal origin, religious, intellectual या political belief, identity, or Genetic, credit या health data, location data आदि को रखा गया है।

लोक अभियोजक ने कहा है कि सऊदी में सामाजिक समानता और लोगों के निजी डेटा को सुरक्षित करना सरकार का कर्तव्य है। लोगों की सुरक्षा के लिए यह सारे नियम लागू किए गए हैं।

Lov Singh

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