सऊदी अरब जाने वाले हाजियों और उमराह यात्रियों के लिए एक जरूरी खबर है। Saudi Food and Drug Authority (SFDA) ने नियंत्रित दवाइयों (controlled medications) को साथ ले जाने के नियमों को साफ कर दिया है। इस कदम का मकसद यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना और उनके सफर को आसान बनाना है ताकि एयरपोर्ट पर किसी परेशानी का सामना न करना पड़े।

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परमिट के लिए किन दस्तावेजों की होगी जरूरत?

SFDA ने बताया है कि पर्सनल क्लियरेंस परमिट पाने के लिए कुछ जरूरी कागजात जमा करने होंगे। इसमें निम्नलिखित चीजें शामिल हैं:

  • पासपोर्ट: आवेदक के पासपोर्ट की एक फोटोकॉपी।
  • मेडिकल रिपोर्ट: पिछले छह महीने के अंदर जारी किया गया वैध मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन या डॉक्टर की रिपोर्ट।
  • दवाई की फोटो: दवा और उसकी बाहरी पैकिंग की साफ तस्वीर।
  • इलेक्ट्रॉनिक डिक्लेरेशन: आवेदक को एक ऑनलाइन घोषणा पत्र पर अपनी सहमति देनी होगी।

दवाइयों की मात्रा और पैकिंग के क्या नियम हैं?

नियमों के मुताबिक, सभी दवाइयां अपनी मूल पैकिंग (original packaging) में होनी चाहिए। दवाओं की कुल मात्रा 30 दिन की खुराक या सऊदी अरब में रुकने की अवधि, इनमें से जो भी कम हो, उससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। यह मात्रा मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन में लिखे डोज के आधार पर तय की जाएगी।

कुछ चीजों को ले जाना पूरी तरह मना है। बिना पैकिंग वाली दवाइयां, अंतरराष्ट्रीय या स्थानीय स्तर पर प्रतिबंधित पदार्थ और ऐसे उत्पाद जिनका कंपोजिशन पता नहीं है, उन्हें अनुमति नहीं मिलेगी। साथ ही वजन घटाने या स्किन व्हाइटनिंग जैसे भ्रामक दावे करने वाली दवाओं पर भी रोक है।

परमिट के लिए आवेदन कैसे और कहां करें?

यात्रियों को Controlled Drug System (CDS) के इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म cds.sfda.gov.sa पर जाकर आवेदन करना होगा। इस वेबसाइट पर यात्री अपना पर्सनल अकाउंट बना सकते हैं और अपने आवेदन की स्थिति देख सकते हैं।

Pilgrims Affairs Offices के लिए अलग नियम हैं। उन्हें अपने दस्तावेज Ministry of Hajj and Umrah के पोर्टल के जरिए इलेक्ट्रॉनिक रूप से जमा करने होंगे। इन दफ्तरों को तय समय सीमा (15 शव्वाल से 30 ज़ुल्कादा) और निर्धारित एयरपोर्ट्स का पालन करना होगा।

Frequently Asked Questions (FAQs)

सऊदी अरब ले जाने के लिए कितनी दवाइयां मान्य हैं?

आप अधिकतम 30 दिन की दवाइयां या अपनी यात्रा की अवधि (जो भी कम हो) के बराबर दवाइयां ले जा सकते हैं, बशर्ते वह डॉक्टर के पर्चे के अनुसार हो।

दवाइयों के परमिट के लिए आवेदन कहां करना होगा?

व्यक्तिगत यात्रियों को cds.sfda.gov.sa वेबसाइट के जरिए आवेदन करना होगा, जबकि ऑफिसों को Ministry of Hajj and Umrah पोर्टल का उपयोग करना होगा।