सऊदी अरब में हज यात्रा के दौरान यात्रियों की सेहत और सुरक्षा को लेकर सरकार बहुत सख्त हो गई है। सऊदी फूड एंड ड्रग अथॉरिटी (SFDA) ने साफ कर दिया है कि खाने-पीने की चीजों में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अब नियमों को तोड़ने वालों पर करोड़ों का जुर्माना और लंबी जेल की सजा हो सकती है।

हज सीजन में किन नियमों का पालन करना जरूरी है?

SFDA ने फूड फैक्ट्रियों और गोदामों के लिए कुछ कड़े नियम लागू किए हैं, जिनका पालन करना हर किसी के लिए अनिवार्य है:

  • बिना जरूरी लाइसेंस के खाने-पीने का सामान बनाना या स्टोर करना पूरी तरह मना है।
  • लाइसेंस वाले तय इलाके के बाहर सामान रखना गैरकानूनी माना जाएगा।
  • अगर किसी सेंटर को नियमों की वजह से बंद किया गया है, तो उसे बिना सरकारी मंजूरी के दोबारा नहीं खोला जा सकता।
  • तय मानकों और क्वालिटी के खिलाफ सामान बेचने वालों पर सख्त एक्शन लिया जाएगा।

नियम तोड़ने पर कितनी सजा और जुर्माना लगेगा?

सऊदी अरब सरकार ने नियमों का उल्लंघन करने वालों के लिए भारी जुर्माने और सजा का प्रावधान किया है:

  • नियम तोड़ने वालों को 10 मिलियन (1 करोड़) सऊदी रियाल तक का जुर्माना देना पड़ सकता है।
  • गंभीर लापरवाही के मामले में 10 साल तक की जेल हो सकती है।
  • उल्लंघन करने वाले को 180 दिनों तक खाने-पीने के किसी भी कारोबार से रोका जा सकता है।
  • संबंधित संस्थान का लाइसेंस एक साल तक के लिए रद्द या सस्पेंड किया जा सकता है।

SFDA ने बताया है कि मक्का और मदीना में फूड सेंटर्स और किचन की कड़ी चेकिंग की जा रही है। अधिकारियों का कहना है कि यात्रियों को सुरक्षित खाना और दवाइयां देना उनकी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। अगर किसी को कोई गड़बड़ी दिखे, तो वह 19999 नंबर पर फोन करके इसकी शिकायत कर सकता है।

Frequently Asked Questions (FAQs)

SFDA का मुख्य उद्देश्य क्या है?

SFDA का मुख्य मकसद हज यात्रियों को सुरक्षित और सेहतमंद खाना और दवाइयां उपलब्ध कराना है। इसके लिए मक्का और मदीना के फूड सेंटर्स में कड़ी चेकिंग और निगरानी की जा रही है।

खाने-पीने के नियमों के उल्लंघन की शिकायत कहां करें?

सऊदी अरब में खाद्य सुरक्षा नियमों के उल्लंघन की शिकायत करने के लिए सरकार ने यूनिफाइड नंबर 19999 जारी किया है, जिस पर कोई भी कॉल कर सकता है।