Saudi Telecom Rules: सऊदी अरब में टेलीकॉम सेक्टर के लिए नए नियमों पर राय मांग रहा है CST

Sushma Kumari3 August 20261 min read51 viewsSaudi
Saudi Telecom Rules: सऊदी अरब में टेलीकॉम सेक्टर के लिए नए नियमों पर राय मांग रहा है CST

सऊदी अरब का Communications, Space and Technology Commission (CST) देश के टेलीकॉम सेक्टर को और बेहतर बनाने के लिए नियमों में बदलाव करने की तैयारी कर रहा है। इसके लिए नियामक संस्था ने रिटेल टेलीकॉम सर्विस टैरिफ से जुड़े नियमों के ड्राफ्ट को Istitlaa पब्लिक कंसल्टेशन प्लेटफॉर्म पर रखा है ताकि लोग अपनी राय दे सकें। यह कदम टेलीकॉम कंपनियों की प्राइसिंग और सर्विस चार्ज पर बेहतर निगरानी रखने के मकसद से उठाया गया है।

प्रशासनिक बदलावों पर भी है नजर

सऊदी अरब के संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने भी Article 13 में संशोधन का प्रस्ताव दिया है। यह नियम टेलीकॉम कंपनियों की सीनियर मैनेजमेंट में बदलाव के लिए अथॉरिटी की सहमति से जुड़ा है। इस पर लोग 18 अगस्त 2026 तक अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं।

सऊदी अरब का टेलीकॉम सेक्टर लगातार आधुनिक हो रहा है। इसके लिए December 2022 में नया टेलीकॉम कानून लागू किया गया था। इससे पहले भी November 2025 में मोबाइल और फिक्स्ड नंबर पोर्टेबिलिटी और January 2025 में रेडियो फ्रीक्वेंसी के लिए नए नियम लाए गए थे। ये सभी जानकारियां Saudi Press Agency और Istitlaa प्लेटफॉर्म के माध्यम से जनता तक पहुंचाई गई हैं।

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